New traffic Rules: नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ट्रैफिक नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। ये नए नियम टू व्हीलर यानी बाइक, स्कूटर पर लागू होंगे। आज यानी 1 सितंबर से इन नए ट्रैफिक नियमों को लागू किया गया है। दरअसल, अब विशाखापट्टनम में बाइक-स्कूटर पर पीछे बैठकर सवारी करने वालों को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा।
1035 रुपये का चालान काटेगा
जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट की ओर से आदेश जारी कर दिया है। अगर कोई इस नियम का पालन नहीं करता तो उसका 1035 रुपये का चालान काटा जाएगा। इतना ही नहीं नियम तोड़ने वालों का लाइसेंस 3 महीने के लिए भी सस्पेंड किया जा सकता है। बता दें देश की राजधानी दिल्ली, लखनऊ, नोएडा समेत कई हिस्सों में पहलेसे ये नियम लागू है। अब विशाखापट्टनम में ये नियम लागू हुआ है।
शहर में सख्त नियम लागू
सरकार का इस नए नियमों के बारे में कहना है कि विशाखापट्टनम में लगातार टू व्हीलर पर सड़क हादसे जानलेवा हो रहे हैं। यही वजह है कि शहर में सख्त नियम लागू किए गए हैं। अब विशाखापट्टनम में टू-व्हीलर चलाने वाले के साथ अगर कोई पीछे बैठता है तो उसे हेलमेट पहना अनिवार्य होगा। अगर कोई ऐसा नहीं करता तो उस वाहन चालक के खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस आयुक्त ने लिया फैसला
विशाखापट्टनम के पुलिस आयुक्त शंखब्रत बागची और जिला कलेक्टर जिला सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष हरेंधीरा प्रसाद ने कुछ समय पहले अपनी एक बैठक में बताया था कि जो लोग इस नियम का पालन करेंगे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं, विशाखापट्टनम पुलिस के मुताबिक अगर कोई इस नियम का पालन नहीं करेगा तो उसका 1035 रुपये का चालान काटा जाएगा। इतना ही नहीं नियम पर लाइसेंस 3 महीने के लिए भी सस्पेंड भी किया जा सकता है।
300 रुपये में आता है हेलमेट
पुलिस के अनुसार हेलमेट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और हेलमेट भी ISI मार्क वाला होना चाहिए। अगर कोई घटिया क्वालिटी का हेलमेट सिर्फ चालान से बचने के लिए इस्तेमाल करेगा तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। कोई भी अच्छा हेलमेट 1000 में आसानी से मिल जाता है । 300-400 रुपये वाले हेलमेट खरीदने से बचना चाहिए।
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