EPFO News: केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने गुरुवार को कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा (ईडीएलआई) योजना के तहत EPFO के सभी सदस्यों के लिए बढ़े हुए बीमा लाभ की घोषणा की है। इस निर्णय से छह करोड़ से अधिक ईपीएफओ सदस्यों को सात लाख रुपये तक की जीवन बीमा सुरक्षा मिलेगी।
मंत्री मांडविया ने संवाददाताओं से बातचीत में बताया कि यह योजना 28 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगी। ईडीएलआई योजना का उद्देश्य EPFO के सदस्यों को बीमा लाभ प्रदान करना है, ताकि यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को वित्तीय सहायता मिल सके।
बढ़ा बीमा लाभ
अप्रैल 2021 तक, मृतक कर्मचारी के कानूनी उत्तराधिकारी को ईडीएलआई योजना में अधिकतम लाभ केवल छह लाख रुपये तक सीमित था। लेकिन सरकार ने 28 अप्रैल, 2021 को एक अधिसूचना जारी कर योजना के तहत न्यूनतम और अधिकतम लाभ को क्रमशः 2.5 लाख रुपये और सात लाख रुपये तक बढ़ा दिया। यह कदम कई सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है।
इस बदलाव के साथ-साथ, किसी प्रतिष्ठान में 12 महीने की निरंतर सेवा की शर्त में भी ढील दी गई है। इसका मतलब है कि जो कर्मचारी अपनी नौकरी बदलते हैं, वे भी इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह लाभ तीन वर्षों के लिए प्रभावी था और 27 अप्रैल, 2024 को समाप्त हो गए हैं।
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ई-श्रम पोर्टल का नया संस्करण
मांडविया ने यह भी घोषणा की कि ई-श्रम पोर्टल का दूसरा संस्करण अगले सप्ताह सोमवार को लॉन्च किया जाएगा। इस नए संस्करण में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए पात्रता मानदंड जैसी नई सुविधाएं शामिल होंगी। इसके साथ ही, यह पोर्टल कंपनियों को अपने श्रमिकों को नामांकित करने की अनुमति भी देगा। इस पहल का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना है, जिससे उनकी पहचान और अधिकारों की रक्षा की जा सके।