Donald Trump: अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को शपथ ग्रहण करने वाले हैं। लेकिन इसी बिच अमेरिका का झंडा आधा झुका रहेगा। इस खबर से पूरी दुनिया हैरान है।इस बात को लेकर ट्रंप भी काफी नाराज है। उन्होंने सोशल मीडिया पर भड़ास निकाली है और आरोप लगाया है कि यह डेमोक्रेट्स की चाल है।
जाने क्यों झुका रहेगा अमेरिका का झंडा ( Donald Trump )
जो बाइडेन ने 1 महीने के लिए राष्ट्रीय शोक दिवस का ऐलान किया है और यह घोषणा पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर के निधन के बाद की गई। बाइडेन के आदेश के अनुसार कार्टर की याद में एक महीने तक अमेरिकी ध्वज आधा झुका रहेगा। 29 दिसंबर की रात पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन हो गया। इसके बाद उनके सम्मान में एक महीने के लिए अमेरिकी झंडे को आधा झुकने का आदेश बाइडेन ने दिया है। 28 जनवरी तक अमेरिका का झंडा आधा झुका रहेगा।
बाइडेन के इस फैसले से नाराज है Donald Trump
अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पोस्ट में अपने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान राष्ट्रीय झंडे को आधा झुका रहने का विरोध किया है। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि विपक्षी पार्टी डेमोक्रेटिक इससे काफी ज्यादा खुश होगी। उन्होंने इसके लिए व्हाइट हाउस को एक पत्र भी लिखा है लेकिन व्हाइट हाउस ने इस फैसले को वापस लेने से साफ इनकार कर दिया है।
डोनाल्ड ट्रंप की शिकायत पर व्हाइट हाउस प्रवक्ता कैरिन जियन पियरे ने कहा कि ” व्हाइट हाउस के पास इस शिकायत पर विचार करने का कोई प्लान नहीं है”। आपको बता दे की पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का राजकीय अंतिम संस्कार 9 जनवरी को वाशिंगटन नेशनल कैथेड्रल में होगा। इसमें अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी हिस्सा लेने वाले हैं। हालांकि वह जो बाईडेन के फैसले से बिल्कुल खुश नहीं है। उन्होंने इस फैसले को उनके खिलाफ साजिश बताया है।
झंडा झुकाने का क्या है नियम
अमेरिकी फ्लैग कोड के अनुसार मौजूदा या पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर झंडा 30 दिनों तक झुका रहता है। उपराष्ट्रपति,सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश,कांग्रेस के सदस्यों और अन्य शीर्ष अधिकारियों की मृत्यु पर भी झंडा झुकाया जा सकता है लेकिन यह अवधि राष्ट्रपति के निर्धारित समय से कम होती है।इसके साथ ही अगर कोई विपदा देश पर आती है तब भी झंडा झुकाया जा सकता है।
किसके पास है झंडा झुकाने का अधिकार
अमेरिकी फ्लैग कोड के अनुसार झंडा झुकाने का आदेश केवल राष्ट्रपति, राज्य के गवर्नर या कोलंबिया जिले के मेयर दे सकते हैं।
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