Fuel Ban: 1 जुलाई से एक नया नियम लागू होने वाला है जिसका असर गाड़ी चालकों पर पड़ेगा। 1 जुलाई 2025 से दिल्ली में तय आयु सीमा से अधिक पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल पंप पर फ्यूल भरने की अनुमति नहीं मिलेगी। सरकार के द्वारा यह कदम प्रदूषण पर नकेल करने के लिए उठाया गया है।
जानिए क्या है तैयारी (Fuel Ban)
दिल्ली सरकार शहर के सभी पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट कैमरा लगाने का काम शुरू कर दी है और जल्दी इस काम को पूरा किया जाएगा। दिल्ली में 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल गाड़ियों और 15 साल से पुराने पेट्रोल गाडियां पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के 2014 के एक निर्देश में ऐसी गाड़ियों को सार्वजनिक जगहों पर पार्क करने पर रोक लगा दी गई। नए नियम के अनुसार और ऑफ लाइफ ऐसे वाहनों को टारगेट करता है जिसमें 10 साल से अधिक पुराने डीजल गाड़ियों और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल गाडियां शामिल है।
ऐसा ही निर्देश कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के द्वारा भी जारी कर दिया गया है। इस आदेश में भी 1 जुलाई से वैसे गाड़ियों को फ्यूल देने पर रोक लगाने के लिए कहा गया है जो ज्यादा पुरानी हो चुकी हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो परिवहन विभाग के अधिकारियों ने पुष्टि किया है कि ANPR कैमरा सेटअप का काम पूरा हो गया है। दिल्ली के 10-15 जगहों पर ही अब इसे लगाया जाना बाकी है। दिल्ली से लगभग 400 पेट्रोल स्टेशन और 160 सीएनजी आउटलेट से दिन में सभी को वाहनों के नंबर प्लेट पर जारी उम्र पता लगाने वाली ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है। यह काम पूरा होने के बाद यह सिस्टम पेट्रोल पंप पर पुरानी गाड़ियों की पहचान करेगा और मैनेजमेंट को सूचित करेगा।
पेट्रोल पंप पर इन गाड़ियों को फ्यूल नहीं दिया जाएगा। ऐसी गाड़ियों पर मोटर वाहन अधिनियम 1989 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। दिल्ली सरकार के द्वारा इन सभी गाड़ी वालों से आगरा किया गया है की पुरानी गाड़ी को आप जल्द से जल्द चेंज करें। सुरक्षा की दृष्टिकोण से ऐसी गाड़ियां ठीक नहीं है।
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