Sahara India: सहारा के जमाकर्ताओं के लिए अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी-सहारा खाते से अतिरिक्त 5000 करोड़ रुपये जारी करने की अनुमति दे दी है, जिससे अब उन लोगों को भी अपना पैसा वापस मिल जाएगा जिनका पैसा अभी तक सहारा की स्कीम्स में अटका पड़ा है।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला (Sahara India)
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने केंद्र सरकार द्वारा दायर आवेदन को मंजूरी दी है, जिसमें सेबी-सहारा रिफंड खाते में जमा रकम से जमाकर्ताओं को पेमेंट करने का अनुरोध किया गया था। कोर्ट ने दिसंबर 2023 को जारी 5000 करोड़ रुपये के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लास्ट डेट को भी आगे बढ़ा दिया है, जो अब 31 दिसंबर 2026 तक होगी।
कौन सी सहकारी समितियों में लगा पैसा मिलेगा वापस?
इस फैसले से निम्नलिखित सहकारी समितियों में निवेश करने वाले जमाकर्ताओं को लाभ होगा:
– हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड
– सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड
– सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड
– स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड
अब तक कितना पैसा जारी हो चुका है?
केंद्र सरकार के अनुसार, अब तक सहारा की स्कीम में पैसा लगाने वाले 5.43 करोड़ निवेशकों ने 1,13,504.124 करोड़ रुपये का क्लेम किया है। इनमें से 26,25,090 वास्तविक जमाकर्ताओं को कुल 5,053.01 करोड़ रुपये की रकम रिफंड के रूप में दी जा चुकी है।
आगे की प्रक्रिया
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सेबी-सहारा रिफंड खाते से 5000 करोड़ रुपये की रकम सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक को ट्रांसफर की जाए। पंजीयक जांच-पड़ताल के बाद वास्तविक जमाकर्ताओं को रिफंड की रकम डिस्ट्रीब्यूट करेगा। यह प्रक्रिया पूर्व जज आर सुभाष रेड्डी की देखरेख में एक हफ्ते में पूरी की जाएगी।
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