Toll Tax New Rule: 15 नवंबर से बदल रहा है टोल टैक्स का नियम! जरा-सी लापरवाही पड़ी भारी, देना होगा दोगुना चार्ज

Toll Tax New Rule: 15 नवंबर से टोल टैक्स नियमों में बड़ा बदलाव! बिना फास्टैग या बैलेंस खत्म होने पर वसूला जाएगा दोगुना चार्ज। जानिए नया नियम और सरकार का उद्देश्य।

Toll Tax New Rule: अगर आप अक्सर हाईवे पर सफर करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार ने टोल टैक्स से जुड़ा एक नया नियम लागू करने का फैसला किया है, जो 15 नवंबर 2025 से पूरे देश में लागू हो जाएगा। इस बदलाव के बाद टोल प्लाजा पर नियमों की अनदेखी करने वालों से दोगुना टैक्स वसूला जाएगा।

दरअसल, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने बताया है कि अब जो वाहन चालक फास्टैग (FASTag) का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे या बिना बैलेंस के टोल प्लाजा पर पहुंचेंगे, उनसे डबल टोल फीस वसूली जाएगी। इसका मकसद है टोल प्लाजा पर लगने वाली भीड़ को कम करना और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना।

नया नियम क्या कहता है? (Toll Tax New Rule)

15 नवंबर से लागू होने वाले इस नए नियम के तहत, यदि किसी वाहन में फास्टैग नहीं है या फास्टैग ब्लॉक, एक्सपायर या इनएक्टिव है, तो चालक को सामान्य टोल चार्ज का दोगुना भुगतान करना होगा। यानी अगर किसी टोल की राशि ₹100 है, तो बिना फास्टैग के आपको ₹200 देना पड़ेगा।

NHAI ने साफ कहा है कि सभी वाहन मालिक अपने फास्टैग अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस बनाए रखें, ताकि टोल प्लाजा पर परेशानी न हो।

पुराने फास्टैग अब नहीं चलेंगे

NHAI ने यह भी स्पष्ट किया है कि कई बैंक अब पुराने फास्टैग को बंद कर रहे हैं। ऐसे में वाहन मालिकों को सलाह दी गई है कि वे नए फास्टैग अपडेट कर लें, ताकि किसी भी असुविधा से बचा जा सके।

सरकार का उद्देश्य

सरकार का कहना है कि इस नियम का मकसद सिर्फ राजस्व बढ़ाना नहीं है, बल्कि कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना और हाईवे ट्रैफिक को सुचारू बनाना है। फास्टैग के इस्तेमाल से यात्रियों का समय बचेगा और ईंधन की भी बचत होगी।

अगर आप हाईवे पर गाड़ी चलाते हैं तो 15 नवंबर से पहले अपना फास्टैग चेक जरूर कर लें। वरना एक छोटी-सी गलती आपके जेब पर भारी पड़ सकती है  और आपको देना पड़ सकता है दोगुना टोल टैक्स।

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