UPS Deadline: केंद्र सरकार ने पेंशन व्यवस्था को लेकर चल रही लंबे समय की बहस के बीच एक अहम घोषणा की है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में शामिल ग्राहकों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का विकल्प चुनने के लिए 30 नवंबर 2025 तक आवेदन करना होगा। यह अंतिम अवसर है, जिसके बाद इस नई पेंशन व्यवस्था का लाभ नहीं लिया जा सकेगा।
सरकार का यह संदेश इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि केंद्र और कर्मचारियों के बीच पेंशन मॉडल को लेकर काफी समय से असहमति चल रही थी। UPS की शुरुआत इसी साल 1 अप्रैल से हुई है, और इसका उद्देश्य NPS के मुकाबले अधिक स्थिर व गारंटीड पेंशन देना है।
क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)?
UPS एक वैकल्पिक पेंशन मॉडल है, जो NPS के फ्रेमवर्क के भीतर काम करता है लेकिन बाजार के उतार-चढ़ाव से प्रभावित नहीं होता। इस योजना में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद निश्चित राशि की पेंशन मिलने की गारंटी दी गई है। UPS के अनुसार, कम से कम 25 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर पिछले 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा।
योजना में सिर्फ कर्मचारी ही नहीं, बल्कि उनके जीवनसाथी को भी पेंशन का सुरक्षा कवच मिलता है। इसके अलावा, UPS में ग्रेच्युटी का लाभ भी जोड़ा गया है, जो इसे कर्मचारियों के लिए और आकर्षक बनाता है।
UPS Deadline: क्यों खास है UPS?
सरकार की ओर से पेश की गई UPS कई दृष्टि से NPS के मुकाबले अधिक लाभकारी मानी जा रही है। इसके तीन मुख्य फायदे इस प्रकार हैं:
1. गारंटीड आय का भरोसा
जहां NPS पूरी तरह बाजार आधारित है, वहीं UPS में आर्थिक उतार-चढ़ाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कर्मचारियों को पहले से तय रकम की पेंशन मिलती है, और महंगाई को देखते हुए इसमें वृद्धि का भी प्रावधान है। इससे रिटायरमेंट के बाद आय में स्थिरता बनी रहती है।
2. लचीलापन
UPS चुनने वाले कर्मचारियों के लिए भविष्य में फिर से NPS में वापस लौटने का विकल्प भी खुला रखा गया है। यानी यह पूरी तरह एकतरफा फैसला नहीं है, बल्कि कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखकर इसे लचीला बनाया गया है।
3. अतिरिक्त सुविधाएं
UPS में टैक्स छूट के बेहतर प्रावधान, इस्तीफे से जुड़े लाभ और अनिवार्य सेवानिवृत्ति जैसी परिस्थितियों में आर्थिक सुरक्षा बढ़ाने वाली सुविधाओं को भी शामिल किया गया है। इससे यह केवल पेंशन स्कीम नहीं, बल्कि एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा मॉडल बन जाती है।
कैसे करें UPS में शामिल होने का आवेदन?
वित्त मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि UPS में स्विच करने की प्रक्रिया को सरल रखा गया है। कर्मचारी दो तरीकों से आवेदन कर सकते हैं:
1. ऑनलाइन आवेदन
कर्मचारी सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (CRA) की प्रणाली के माध्यम से सीधे ऑनलाइन UPS के लिए अनुरोध जमा कर सकते हैं। यह तरीका तेज और सुविधाजनक माना जा रहा है।
2. ऑफलाइन आवेदन
जो कर्मचारी ऑफलाइन प्रक्रिया अपनाना चाहते हैं, वे अपने संबंधित नोडल ऑफिस में फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं। सभी नोडल ऑफिस को निर्देश दिए गए हैं कि वे आवेदनों को समय पर जांचकर प्रक्रिया पूरी करें।
समय सीमा क्यों है महत्वपूर्ण?
सरकार का कहना है कि 30 नवंबर 2025 की यह डेडलाइन कर्मचारियों के लिए अंतिम अवसर है। इसके बाद UPS का लाभ लेने का विकल्प समाप्त हो जाएगा। इसलिए सभी कर्मचारी अपनी दीर्घकालिक पेंशन जरूरतों और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समय सीमा से पहले निर्णय लें।
कुल मिलाकर UPS सरकार द्वारा पेश की गई एक ऐसी पेंशन व्यवस्था है, जो स्थिरता, सुरक्षा और लचीलापन तीनों प्रदान करती है। आने वाले समय में यह तय करेगा कि कितने कर्मचारी NPS से UPS की ओर रुख करते हैं और इस नई व्यवस्था को अपनाते हैं।

