Domestic Flights New Rates: देश में घरेलू हवाई यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइंस की मनमानी पर लगाम कसते हुए घरेलू फ्लाइट टिकट के किराए को लेकर सख्त दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। अब एयरलाइंस कंपनियां यात्रियों से मनमाना किराया नहीं वसूल सकेंगी और टिकट की नई अधिकतम सीमा तय कर दी गई है।
इसके साथ ही मंत्रालय ने इंडिगो एयरलाइंस को सभी लंबित यात्रियों का रिफंड तत्काल जारी करने का निर्देश दिया है। आदेश के अनुसार, रद्द और बाधित उड़ानों के सभी रिफंड रविवार रात 8 बजे तक पूरे करना अनिवार्य किया गया है। मंत्रालय ने साफ कहा है कि यात्रियों को परेशान करने वाली देरी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
टिकट रेट पर सरकार की सख्ती (Domestic Flights New Rates)
नई व्यवस्था के तहत सरकार ने विशेष परिस्थितियों में बढ़ाए जाने वाले किराए पर भी नियंत्रण लगाया है। त्योहारों, आपात स्थितियों और अचानक यात्रियों की संख्या बढ़ने पर अब टिकट के दाम मनमाने ढंग से नहीं बढ़ाए जा सकेंगे। एयरलाइंस को तय की गई सीमा के भीतर ही टिकट बेचने होंगे।
रिफंड और री-शेड्यूलिंग चार्जेस पर बड़ा फैसला
अगर किसी कारण से फ्लाइट रद्द होती है या समय में बड़ा बदलाव किया जाता है, तो यात्रियों को पूरा रिफंड समय पर देना होगा। इसके अलावा री-शेड्यूलिंग चार्जेस को भी सीमित कर दिया गया है, ताकि यात्रियों को अतिरिक्त आर्थिक बोझ न उठाना पड़े।
यात्रियों के लिए क्या बदलेगा?
सरकार के इस फैसले से यात्रियों को—
- सस्ता और पारदर्शी टिकट सिस्टम मिलेगा
- समय पर रिफंड प्राप्त होगा
- रीबुकिंग में कम शुल्क देना पड़ेगा
- एयरलाइंस की मनमानी पर रोक लगेगी
मंत्रालय की चेतावनी
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइंस को चेतावनी दी है कि आदेशों का पालन न करने पर भारी जुर्माना और लाइसेंस से संबंधित कार्रवाई की जा सकती है। सरकार का स्पष्ट कहना है कि यात्रियों के अधिकारों से समझौता नहीं होने दिया जाएगा।
इस फैसले के बाद हवाई यात्रा करने वालों में खुशी की लहर है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में फ्लाइट टिकट और सेवाओं में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।
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