Pension Scheme: अगर बढ़वाना है EPF में पेंशन का हिस्‍सा, 3 मई से पहले करें अप्लाई, चूके तो होगा नुकसान, जानें

Pension Scheme: आज हम आपको ईपीएफ पेंशन स्कीम में हिस्सा बढ़ाने के आसान तरीके को बताएंगे, इसको जानिये और 3 मई से पहले इस काम को कर लें, चलिए बताते हैं

Pension Scheme: 1 सिंतबर 2014 और उससे पहले से EPS से जुड़े लोगों के लिए एक शानदार ऑफर आया है, आपको बता दें कि हायर पेंशन स्कीम का फायदा उठाने का ये बड़ा ही शानदार मौका है। EPS से 1 सिंतबर 2014 और उससे पहले से जुड़े लोग हायर पेंशन स्कीम का फायदा कैसे उठा सकते हैं, चलिए बताते हैं आपको इस बारे में…

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Pension Scheme: 12 प्रतिशत उसकी सैलरी से PF अकाउंट में जाएगा

PF का एक हिस्सा पेंशन स्कीम का होता है। गौरतलब है कि किसी भी कर्मचारी की सैलरी का 12 प्रतिशत उसकी सैलरी से PF अकाउंट में जाता है। बात करें एम्प्लॉयर की तो उसकी तरफ से भी 12 प्रतिशत हिस्सा PF में जाता है। एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रिब्यूशन का एक हिस्सा पेंशन स्कीम यानी EPS में जाता है और बाकी EPF में और यही नियम है।

बेसिक सैलरी 80,000 रुपये है। तो इसका 12 प्रतिशत यानी 10,000 रुपये कर्मचारी का EPF में जाएगा। एम्प्लॉयर की तरफ से EPF और EPS दोनों में ये जमा होता है। आपको बता दें कि बेसिक सैलरी में से ही 8.33 प्रतिशत हिस्सा एम्प्लॉयर EPS में भी देते हैं।

Pension Scheme: 2014 में आया था नियम

यह नियम 2014 में एक नियम आया था। 15000 रुपये बेसिक से ऊपर की सैलरी EPS के लिए नहीं होती है इसका मतलब है कि 15000 की सैलरी तक ही 8.33 प्रतिशत यानी अधिकतम 1250 रुपये ही हर महीने EPS में जमा कर सकतो ह किए जा सकेंगे. इसके अलावा सारा पैसा EPF में जाएगा। एक लाख बेसिक सैलरी का EPS कॉन्ट्रिब्यूशन भले ही 8,330 रुपये बने, एम्प्लॉयर EPS में 1250 रुपये ही जमा करेगा और बाकी के पैसे EPF में जमा हो जाते हैं।

बता दें कि कोर्ट के ऑर्डर के बाद 1 सितंबर, 2014 और उससे पहले EPFO के सदस्य बने कर्मचारियों और उनके एम्प्लॉयर्स EPFO में जॉइंट एप्लिकेशन देकर हायर पेंशन स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 3 मई, 2023 की डेडलाइन दे रखी है। हायर पेंशन स्कीम के लिए अप्लाई करने के बाद इसको दोबारा बदला नहीं जा सकता है।

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