Online Payment Decline: ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फेल होन के बाद भी कट गया बैंक अकाउंट से पैसा? जानें कैसे मिलेगा रिफंड

Online Payment Decline: अगर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हुए पेमेंट फेल का ऑप्शन आ गया है और बैंक से पैसा भी कट गया है, तो आप उसको वापस पा सकते हैं।

Online Payment Decline: कई इंटरनेशनल और नेशनल ऐसी वेबसाइटें हैं जो सर्विसेज इंडिया में देती है और कई बार कस्टमर पेमेंट गेटवे पर पेमेंट करते समय ट्रांजेक्शन फेल या मिस हो जाती है। नार्मली जब आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते है तब ऐसा होता है।

Online Payment Decline: इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इसलिए होती है फेल

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने (RBI) अक्टूबर 2021 में इंटरनेशनल पेमेंट वेबसाइट के लिए अगर ग्राहक डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता है तो ऑटो डेबिट के कई नियमों को अमली जामा पहनाया था। RBI के बनाए नियमों के अनुसार इंटरनेशनल वेबसाइट अगर पेमेंट नहीं लेती तो, वह डेबिट या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से रेकरिंग या सिंगल पेमेंट भी नहीं उठाते है। कई बार पेमेंट डिकलाइन की वजह वेबसाइट भी नहीं होती है

और भी कई कारण है जिम्मेदार

कई कारणों की वजह से पेमेंट फेल हो जाती है। कुछ एरिया के कार्ड के माध्यम से की गई पेमेंटों को इंटरनेशन वेबसाइट नहीं लेती है। और ऐसा भी होता है कि इंडियन कार्ड को पेमेंट करने के लिए ब्लॉक भी कर दिया जाता है। कारोबारी रोक या पेमेंट करेंसी की वजह से भी पेमेंट फेल हो जाती है।

ऑनलाइन पेमेंट फेल होने पर…

इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑनलाइनअगर आपकी फेल हो गई है और फिर भी पैसा आपके बैंक अकाउंट से कट गया है, तो आप को परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ऐसे इन मामलों में पैसा अपने आप कुछ समय बाद रिवर्स हो जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने एक अवधि निश्चित की है जिसमें फेल ट्रांजेक्शन का पैसा आ जाता है। फेल ट्रांजेक्शन के पैसा को T+5 यानी ट्रांजेक्शन होन के बाद 5 दिनों के अंदर भेज दिया जाता है।

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