Aadhar Card New Rule: 1 अप्रैल से आधार कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव होने वाला है। अब आयकर वितरण दाखिल करने के साथ-साथ पैन के लिए आवेदन करते समय आधार आवेदन की पंजीयन संख्या पर विचार नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस सुविधा को बंद करने का फैसला लिया है।
क्यों लिया गया है यह फैसला (Aadhar Card New Rule)
पहले आयकर वितरण दाखिला करते समय या पैन के लिए ऑनलाइन आवेदन देने के लिए आधार आवेदन पंजीकरण संख्या देने का विकल्प उपलब्ध था और यह सुविधा 2017 में शुरू हुई थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा सरकार ने नया नियम बना दिया है।
आधार आवेदन के रजिस्ट्रेशन नंबर से एक से अधिक पेन जनरेट किया जा सकता है। इससे पेन का गलत इस्तेमाल हो रहा था। पैन कार्ड का दुरुपयोग रोकने के लिए सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। पैन कार्ड किसी भी व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है और इसका दुरुपयोग ना हो इसके लिए सरकार ने इस नियम में बदलाव किया है।
कई बार ऐसा होता था कि एक ही आधार कार्ड से फ्रॉड करने के लिए कई पैन कार्ड अप्लाई कर दिए जाते थे जिससे कि फ्रॉड जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। ऐसे कई मामले सामने आए इसके बाद सरकार ने अब नियमों में बदलाव कर दिया है।
आधार और आधार पंजीकरण संख्या के बीच क्या अंतर है?
आधार कार्ड का आधार नंबर 12 अंकों का नंबर होता है. तो आधार नामांकन संख्या 14 अंकों की संख्या है। आधार आवेदन दाखिल करते समय आधार नामांकन संख्या दी जाती है। उस नंबर में तारीख और समय तय होता है. अब केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि रजिस्ट्रेशन नंबर पर पैन नहीं निकाला जा सकेगा। ऐसा करने से फ्रॉड की घटनाओं को रोका जाएगा इसलिए नियमों में बदलाव हुआ है।
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