ITR Filing: 31 जुलाई, 2024 तक वित्त वर्ष 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना जरूरी कदम होता है। ये सिर्फ एक जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी ही नहीं है जबकि देश के लिए आपकी खुद की जिम्मेदारी भी है।अगर आप 31 जुलाई के बाद रिटर्न फाइल करते है तो जुर्माना देना पड़ता है। पर क्या आप जानते हैं कि कुछ टैक्स पैयर्स ऐसे भी है, जिनको डेडलाइन खत्म होने के बाद भी जुर्माना नहीं देना होगा, तो चलिए जानते हैं..
सबसे पहली बात कि अगर किसी भी व्यक्ति की कोई भी टैक्स देनदारी नहीं है तो अगर वो डेडलाइन खत्म होने पर भी रिटर्न फाइल करता है तो उसको किसी तरह की पेनाल्टी नहीं देनी पड़ती है।
पुरानी टैक्स रिजीम के मुताबिक जिनकी भी 2.50 लाख रुपये की सालाना इनकम है उन नागरिकों को किसी तरह की पेनाल्टी नहीं देनी होती है और 60 वर्ष से ज्यादा की आयु वाले व्यक्ति के लिए यह 3 लाख रुपये की लिमिट है।
इसके अलावा जिस भी नागरिक की 80 से ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन के लिए छूट की सीमा 5 लाख रुपये है और नई टैक्स रिजीम के मुताबिक 3 लाख रुपये की इनकम पर भी टैक्स छूट का फायदा मिलता है।
फॉर्म-16 है बहुत जरूरी
फॉर्म-16 आईटीआर के लिए बहुत जरूरी दस्तावेज है। सभी कंपनियों को आयकर विभाग के नियमों के अनुसार टीडीएस रिटर्न फाइल करने के बाद फॉर्म-16 जारी करना होता है। सैलरी और टैक्स की जानकारी सारी फॉर्म-16 में होती है।
इसमें इनकम के सोर्स के साथ टैक्स डिडक्शन और इनकम पर कितना और क्या टैक्स लगता है इसकी जानकारी भी दी जाती है। फॉर्म-16 के पार्ट B में टैक्सपेयर की सैलरी ब्रेकअप के साथ टैक्स की डिटेल्स होती है।
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