Bank Account Nominee: अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी कोई नया बैंक अकाउंट (Bank Account Rule) खुलवाता है तो बैंक वाले उसे नॉमिनी का नाम देने के लिए कहते हैं। अगर अकाउंट होल्डर (account holder) की मौत हो जाती है तो नॉमिनी को उसके सारे पैसे दिए जाते हैं।आमतौर पर नॉमिनी परिवार का कोई सदस्य या कानूनी उत्तराधिकारी हो सकता है। अगर अकाउंट होल्डर ने किसी नॉमिनी का नाम नहीं दिया है और अकाउंट होल्डर की मौत हो जाती है तो इस कंडीशन में किसे पैसा मिलेगा? आईए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से…
जानिए कौन होता है नॉमिनी (Bank Account Nominee)
नॉमिनी वह व्यक्ति होता है जो अकाउंट होल्डर की मौत होने के बाद उसके पैसों पर अपना हक जाता सकता है। शादीशुदा लड़के का नॉमिनी उसकी पत्नी या उसका बच्चा हो सकता है वही शादीशुदा महिला का नॉमिनी उसका पति या उसके बच्चे हो सकते हैं। अनमैरिड होने के कंडीशन में भाई बहन भी पैसों पर हक जाता सकते हैं।
क्या नॉमिनी का नाम बदला जा सकता है?
अकाउंट होल्डर चाहे तो अपने नॉमिनी का नाम बदल सकता है इसके लिए बैंक के द्वारा किसी भी तरह का नियम नहीं है। आप जितनी बार चाहे अपने नॉमिनी का नाम बदल सकते हैं।
आपको बता दे कि अगर नॉमिनी अकाउंट होल्डर के प्रॉपर्टी या अकाउंट का अकेला वारिस है तो सारे पैसे उसे मिलते हैं और अगर कानूनी वारिस कोई और है तो नॉमिनी को कानूनी वारिस के साथ पैसे बांटने पड़ते हैं। अगर कोई अकाउंट होल्डर चाहे तो वह एक से ज्यादा नॉमिनी भी बन सकता है।
अगर ना हो कोई नॉमिनी तो किसे मिलेगा पैसा?
कई कंडीशन में देखा जाता है कि अकाउंट होल्डर ( bank account without Nominee ) ने नॉमिनी का नाम ही नहीं दिया है और अकाउंट होल्डर की मौत हो जाती है। इस कंडीशन में अकाउंट होल्डर के अकाउंट का सारा पैसा उसके कानूनी वारिस को मिलता है।हालांकि इस कंडीशन में आपको कई डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट जमा नहीं करने की कंडीशन में कानूनी वारिस को भी पैसे नहीं मिलते। इसलिए बैंक वाले अक्सर नॉमिनी का नाम देने के लिए कहते हैं ताकि बाद में किसी भी तरह की समस्या ना हो।
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