Bank Account Rule: आपके पास भी है एक से अधिक बैंक अकाउंट तो जान लें RBI का ये जरूरी नियम, वरना लग सकता है लाखों का जुर्माना

Bank Account Rule: आयकर विभाग ने नियम बनाया है कि यदि आपके पास एक से अधिक बैंक अकाउंट हैं जिनमें 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के बीच में कुल जमा राशि 1 करोड़ रुपये से अधिक है, तो आपको अपनी आयकर रिटर्न में इसकी जानकारी देनी होगी।

Bank Account Rule: आज के समय में ज्यादातर लोगों के पास एक से अधिक बैंक अकाउंट होता है। लोग एक करंट और एक सेविंग अकाउंट रखते हैं। आपके पास भी एक से अधिक बैंक अकाउंट है तो आपको रिजर्व बैंक आफ इंडिया ( Reserve Bank of India ) के नियमों के बारे में पता होना चाहिए। वरना आपकी परेशानी बढ़ सकती है और कई बार तो आपको लाखों रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।

आयकर विभाग का नियम (Bank Account Rule)

भारत में आयकर विभाग ( Income Tax Department ) के अनुसार, यदि आपके पास एक से अधिक बैंक अकाउंट हैं और आप उनकी जानकारी आयकर विभाग को नहीं देते हैं, तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है।

आयकर विभाग ने नियम बनाया है कि यदि आपके पास एक से अधिक बैंक अकाउंट हैं जिनमें 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के बीच में कुल जमा राशि 1 करोड़ रुपये से अधिक है, तो आपको अपनी आयकर रिटर्न में इसकी जानकारी देनी होगी।

लग सकता है करोड़ों का जुर्माना

यदि आप इस जानकारी को नहीं देते हैं और आयकर विभाग को पता चलता है कि आपके पास एक से अधिक बैंक अकाउंट हैं जिनमें 1 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा है, तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है।

जुर्माने की राशि आयकर अधिनियम की धारा 270ए के तहत निर्धारित की जाती है, जो 50,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक हो सकती है।

जुर्माने से बचने के लिए सुझाव

1. आयकर रिटर्न में जानकारी दें: यदि आपके पास एक से अधिक बैंक अकाउंट हैं जिनमें 1 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा है, तो अपनी आयकर रिटर्न में इसकी जानकारी दें।
2. बैंक अकाउंट की जानकारी रखें: अपने सभी बैंक अकाउंट की जानकारी रखें और सुनिश्चित करें कि आपकी आयकर रिटर्न में दी गई जानकारी सही है।
3.आयकर विभाग के नियमों का पालन करें: आयकर विभाग के नियमों का पालन करें और यदि आपको कोई संदेह है, तो आयकर विभाग से संपर्क करें।

यदि आपके पास एक से अधिक बैंक अकाउंट हैं जिनमें 1 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा है, तो आपको अपनी आयकर रिटर्न में इसकी जानकारी देनी होगी। यदि आप इस जानकारी को नहीं देते हैं और आयकर विभाग को पता चलता है, तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। आयकर विभाग के नियमों का पालन करने और अपनी आयकर रिटर्न में सही जानकारी देने से आप जुर्माने से बच सकते हैं।

Also Read:Banking Rule: आपके अकाउंट में है जीरो बैलेंस फिर भी आप ATM से निकाल सकते हैं पैसा, जानिए कैसे

तमाम खबरों के लिए हमें Facebook पर लाइक करें Google NewsTwitter और YouTube पर फॉलो करें।Vidhan News पर विस्तार से पढ़ें ताजातरीन खबर।

- Advertisement -

Related articles

Share article

- Advertisement -

Latest articles