Budget Income Tax: अब 10 लाख तक की कमाई पर नहीं देना होगा इनकम टैक्स, जानें कैसे ?

Budget Income Tax: आम बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नौकरी पैशा लोगों को बड़ी राहत देते हुए स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बढ़ाकर 50 हजार से 75 हजार रुपए कर दिया। अगर आपकी सालाना कमाई 10 लाख रुपये तक है तो आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा।

Budget Income Tax: मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को पेश किया। इस बजट से नौकरी पेशा और मध्यम वर्ग को बड़ी उम्मीदें थी। वित्त मंत्री ने भी लोगों को निराश नहीं किया। उन्होंने न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) के तहत कई बड़ी छूट का ऐलान कर स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) की सीमा बढ़ाकर 50 हजार से 75 हजार रुपए कर दिया था।

लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) में कोई भी बदलाव और छूट नहीं मिलने से अगर आप मायूस हैं। तो हम आपको ऐसा सरल उपाय बता रहे हैं कि सालाना 10 लाख की कमाई होने पर भी टैक्सेबल इनकम पर एक रुपया भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आठ से लेकर 15 से 20 लाख रुपए सालाना की कमाई पर भी ओल्ड टैक्स रिजीम के जरिए आप टैक्स का पैसा बचा सकते हैं।

फिलहाल ओल्‍ड टैक्स रिजीम के तहत कुल टैक्सेबल इनकम पर स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत 50 हजार रुपए की छूट मिलती है। ऐसे में 9.50 लाख रुपए सालाना इनकम होने पर टैक्स देना पड़ता है। लेकिन आप सरकारी स्कीम एनपीएस (NPS), पीपीएफ (PPF), ईपीएफ (EPF), ईएलएसएस (ELSS), एनएससी (NSC) में निवेश कर आप आयकर की धारा 80C के तहत डेढ़ लाख रुपए तक की टैक्स बचा सकते हैं। जिसके बाद सिर्फ आठ लाख रुपए टैक्सेबल इनकम पर ही टैक्स देना पड़ेगा। नेशनल पेंशन सिस्टम में सालाना 50 हजार निवेश करने पर सेक्शन 80CCD (1B) के तहत एक्स्ट्रा 50 हजार रुपए टैक्स छूट मिलती है। जिसके बाद टैक्सेबल इनकम से 50 हजार घटाने पर सिर्फ साढ़े सात लाख रुपए पर ही टैक्स देना होगा।

ओल्ड टैक्स रिजीम में कैसे बचेगा टैक्स?

अगर आपने होम लोन भी ले रखा है। तब होम लोन ब्याज पर इनकम टैक्स के सेक्शन 24B के तहत 2 लाख रुपए तक की सेविंग कर सकते हैं। जिसके बाद 7 लाख 50 हजार रुपए में से 2 लाख रुपए कम करने पर टैक्सेबल इनकम का दायरा घटकर साढ़े पांच लाख रुपए बच जाएगा। जिसके साथ ही इनकम टैक्स के सेक्शन 80D के तहत मेडिकल पॉलिसी लेकर 25 हजार रुपए और टैक्स बचा सकते हैं। जिसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस में आपके साथ पत्नी और बच्चों के नाम भी शामिल होना चाहिए।

इसके साथ ही अपने माता-पिता के नाम पर हेल्थ इंश्योरेंस लेकर कुल टैक्स में 50 हजार रुपए तक एक्‍स्‍ट्रा छूट भी पा सकते हैं। जिसके बाद बाकी बचे कुल टैक्सेबल इनकम साढ़े पांच लाख में से अगर 75 हजार माइनस करें दे तो सालाना मात्र 4 लाख 75 हजार रुपए ही टैक्सेबल इनकम बची रह जाएगी। जो ओल्‍ड टैक्‍स रिजीम 5 लाख रुपए वाले टैक्स के दायरे से कम है। इस तरह से आप छोटे-छोटे निवेश के जरिए सालाना 10 लाख की कमाई पर एक भी रुपए भी इनकन टैक्स नहीं देना पड़ेगा।

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न्यू टैक्‍स रिजीम के तहत निवेश पर छूट नहीं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भले ही न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) के टैक्स स्लैब में बदलाव के साथ स्टैंडर्ड डिडक्‍शन को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार कर दिया है। फिर भी अगर आपने न्यू टैक्स रिजीम का ऑप्शन चुना है। तब सालाना 10 लाख रुपए की कमाई पर आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। क्योंकि न्यू टैक्‍स रिजीम के तहत निवेश करने पर भी ओल्ट टैक्स रिजीम की तरह टैक्स छूट का पूरा फायदा नहीं उठा सकते हैं। न्‍यू टैक्‍स रिजीम में 10 लाख सालाना की कमाई पर टैक्‍सेबल इनकम से 10 हजार रुपए ज्यादा बचा सकते हैं।

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