CAA Citizenship Law: सीएए हुआ लागू, नागरिकता पाने के लिए खर्च करने होंगे बस 50 रुपए, न दें एक्स्ट्रा पैसे, यहां जानें सभी जरूरी बातें

CAA Citizenship Law: पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और ईसाई धर्म से जुड़े वो लोग, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले से भारत में रह रहे हैं उन सबको भारत की नागरिकता दी जा रही है।

CAA Citizenship Law: देशभर में CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया गया है और इस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों का अब भारतीय नागरिक बनना आसान हो गया है। आइए जानते हैं इस नियम से जुड़े कुछ खास बातें और इसमें कितना खर्चा आएगा..

ये होगा प्रोसेस

सीएए के तहत, नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया गया है और इसके लिए Indiancitizenshiponline.nic.in वेबसाइट पर जाना होगा, जहां आपको सभी फार्मैलिटि्ज मिलेगी। साथ ही भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए 50 रुपये की फीस ऑनलाइन जमा करानी होगी। इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना होगा। साथ ही सरकार ने ये भी क्लीयर किया है कि आवेदन प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह के बहकावे या किसी व्यक्ति के कहने पर न आएं।

इन्हें मिलेगी नागरिकता

भारतीय मूल का कोई व्यक्ति, भारत के किसी नागरिक से शादी करने वाला व्यक्ति, भारतीय नागरिक का नाबालिग बेटा या बेटी, ऐसा व्यक्ति जिसके माता-पिता भारतीय नागरिक हैं, ऐसा व्यक्ति जिसके माता-पिता, दोनों या दोनों में से कोई एक स्वतंत्र भारत का नागरिक था, भारत के विदेशी नागरिक के रूप में रजिस्टर्ड व्यक्ति। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, जैन, ईसाई, सिख, बौद्ध से जुड़े उन लोगों के लिए, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले से भारत में रह रहे हैं।

भारत में एंट्री का दिखाने होगा प्रमाण

विदेशी पंजीकरण अधिकारी की तरफ से कोई जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र या फिर आवासीय परमिट, भारत का ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, कोई प्रमाणपत्र या परमिट या फिर भारत में एंट्री दिखाने के लिए वीजा या इमिग्रेशन टिकट की कॉपी, भारत में विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी

इन डाक्यूमेंट्स की जरुरत

पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान के पासपोर्ट की कॉपी,
किसी शैक्षणिक संस्थान की तरफ से जारी कोई सर्टिफिकेट,
सरकारी प्राधिकरण की ओर से जारी बर्थ सर्टिफिकेट,
या फिर किसी भी सरकारी अधिकारी की ओर से जारी कोई भी आईडी कार्ड, लाइसेंस, सर्टिफिकेट, मकान होने या किरायेदार होने के दस्तावेज।

कैसे मिलेगी नागरिकता

आवेदक को एक डिजिटल प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा और प्रमाणपत्र की स्याही-हस्ताक्षरित प्रति केवल तभी जारी की जाएगी जब आवेदक ने आवेदन चरण में इसका विकल्प चुना हो। साथ ही जिन लोगों को नागरिकता दी गई है, उन्हें भारत में प्रवेश की तारीख से भारतीय नागरिक माना जाएगा।

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