EPF Inoperative Accounts: पीएफ अकाउंट में पड़े हैं 8505 करोड़ रुपये, क्या आपका भी खाता है? तो ये बातें तुरंत करें चेक

EPF Inoperative Accounts: अगर आपका भी पीएफ अकाउंट है, तो उसे नियमित रूप से चेक करते रहें। अगर आपके अकाउंट में तीन साल से ज्यादा समय से कोई रकम जमा नहीं हुई है, तो वह निष्क्रिय (इनऑपरेटिव) हो सकता है। सरकार ने हाल ही में जानकारी दी है कि ऐसे निष्क्रिय खातों में 8500 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि पड़ी हुई है।

EPF Inoperative Accounts: कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) अकाउंट्स में 8505.23 करोड़ रुपये ‘बेकार’ पड़े हुए हैं। यह रकम निष्क्रिय (इनऑपरेटिव) अकाउंट्स में जमा है, जिनमें से कोई भी क्लेम नहीं किया गया है। यह जानकारी सोमवार को लोकसभा में दी गई।

निष्क्रिय अकाउंट्स में बढ़ी रकम

लोकसभा में दी गई जानकारी के मुताबिक, वित्त वर्ष 2023-24 में निष्क्रिय ईपीएफ अकाउंट्स में जमा रकम 2018-19 के मुकाबले पांच गुना अधिक बढ़कर 8505.23 करोड़ रुपये हो गई है। यह रकम 2018-19 में केवल 1638.37 करोड़ रुपये थी। केंद्रीय राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे ने बताया कि ईपीएफओ की ओर से संचालित योजना में कोई भी बिना क्लेम किया गया अकाउंट नहीं रहता।

किसे मिलेगी यह रकम?

निष्क्रिय खातों में जमा रकम को क्लेम किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ प्रक्रियाओं का पालन करना आवश्यक है। केंद्रीय राज्यमंत्री ने कहा कि संबंधित लाभार्थी अपनी रकम को क्लेम कर सकते हैं, और यह रकम उन्हें वापस कर दी जाएगी

क्या है निष्क्रिय अकाउंट?

ईपीएफ योजना के तहत कर्मचारियों की सैलरी का कुछ हिस्सा उनके पीएफ अकाउंट में जमा किया जाता है। यह राशि तब तक जमा होती रहती है जब तक कर्मचारी जॉब करता है। अगर किसी पीएफ अकाउंट में तीन साल तक कोई रकम जमा नहीं होती, तो उस अकाउंट को निष्क्रिय मान लिया जाता है। ऐसे में ईपीएफओ उस रकम को खाताधारक से संपर्क करके वापस कर देता है

निष्क्रिय होने के कारण

पीएफ अकाउंट का निष्क्रिय होना कई कारणों से हो सकता है, जैसे

कर्मचारी का नौकरी बदलना

नौकरी छोड़ना

कर्मचारी का निधन होना

इन कारणों के कारण अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता और वह निष्क्रिय हो जाता है।

ध्यान रखने योग्य बातें

अगर आपके पीएफ अकाउंट में तीन साल से अधिक समय से कोई पैसा जमा नहीं हुआ है, तो उसे बंद करवा लें।

चेक करें कि आपके पीएफ अकाउंट में नॉमिनी का नाम जुड़ा है या नहीं। अगर नहीं, तो इसे तुरंत जोड़वाएं।

अपने पीएफ अकाउंट की जानकारी, जैसे UAN, PAN, और कंपनी का नाम, अपने परिवार के सदस्यों के साथ साझा करें।

अगर किसी परिवार सदस्य का निधन हो जाए, तो उनका नॉमिनी पीएफ रकम को क्लेम कर सकता है।

नौकरी करने वाले शख्स के निधन पर, उस व्यक्ति का पीएफ अकाउंट जानकारी प्राप्त कर के क्लेम किया जा सकता है।

अप-टू-डेट रखें अकाउंट

अपने पीएफ अकाउंट को हमेशा अप-टू-डेट रखें। नियमित रूप से चेक करें कि आपकी कंपनी आपके पीएफ अकाउंट में रकम जमा कर रही है या नहीं। अगर कोई कमी हो, तो कंपनी से शिकायत करें। इसके लिए आप ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट epfindia.gov.in पर जा सकते हैं।

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