
EPF Withdrawal Rules: पीएफ फंड में जमा राशि को निकालने के लिए आपको कुछ खास शर्तों और नियमों का पालन करना होता है। वैसे तो फंड से पूरी राशि आप रिटायरमेंट के बाद निकाल सकते हैं। लेकिन जरूरत पड़ने पर आप इस पैसे को जल्दी भी निकाल सकते हैं पर इसके लिए कुछ रुल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना होता है।
EPFO एक ऐसी संस्था है, जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम प्रॉविडेंट फंड रिटायरमेंट फंड को तो तैयार करता ही है, और इमरजेंसी में आर्थिक मदद भी करता है। आप आंशिक निकासी की सुविधा पीएफ अकाउंट पर पा सकते हैं, इससे आप कई उद्देश्यों के लिए इसमें जमा पैसों में से जरूरत के अनुसार रकम निकाल सकते हैं।
पीएफ में जमा पैसा कर्मचारियों के रिटायमेंट पर काम आता है। यह रिटायमेंट के बाद ब्याज के साथ अच्छा खासा अमाउंट देता है साथ ही ये कर्मचारियों की सैलरी से हर महीने की कटौती से ये रकम जुटाई जाती है।नियोक्ता भी कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में योगदान देता है। सरकार भी इस खाते में जमा रकम पर ब्याज देती है। अगर आप इससे पैसा निकालने जा रहे हैं तो एक काम तुरंत कर लेना चाहिए..
EPF Withdrawal Rules: जरूर करें ये काम
नॉमिनेशन के बिना आप ईपीएफ से पैसा नहीं निकाल पाएंगे। नॉमिनी एड करने के लिए आप ईपीएफओ की वेबसाइट पर जा सकते हैं। केवल यूएएन आधार वेरीफाई कस्टमर ही नॉमिनेशन भर सकते हैं। इसे जितनी बार चाहें अपडेट कर सकते हैं पर नॉमिनेशन नहीं बदल सकते हैं।
टीडीएस रुल
आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के अंतर्गत टैक्स में छूट का दावा कर सकते है। पांच साल काम करने के पहले ही जब कोई व्यक्ति किसी कंपनी में पीएफ से पैसे निकाल लेता है तो उस राशि पर टीडीएस काटा जाता है और अगर नौकरी करने के पांच साल बाद पीएफ से पैसा निकालते हैं तो कोई टैक्स नहीं लगता है।
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