Income Tax Deduction: वित्त मंत्री ने दी खुशखबरी, अब ITR भरने वालों को मिलेगी ये छूट, जानकर होंगे हैरान

Income Tax Deduction: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंकम टैक्स भरने वालों को भारी छूट दी है, चलिए बताते हैं ये खबर पूर विस्तार से...

Income Tax Deduction: इनकम टैक्स (Income Tax) भरने वालों के लिए वित्त मंत्री की तरफ से बड़ी खुशखबरी है। अगर आप भी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरते हैं तो अब आपको बड़ी छूट का फायदा मिलने जा रहा है। केंद्र सरकार (Central Govrenment) की तरफ से इस बारे में जानकारी (Nirmala Sitharaman on Income Tax) दी गई है, तो चलिए बताते है आपको विस्तार से…

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Income Tax Deduction: सरकार का एलान

इनकम टैक्स (Income Tax) भरने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी बता दें, जो भी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरते हैं उसको अब भारी छूट मिलने जा रही हैं। केंद्र सरकार (Central Govrenment) की तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई है। आप ओल्ड टैक्स रिजीम (Old tax regime) और न्यू टैक्स रिजीम (new tax regime) दोनों में ही टैक्सपेयर्स को छूट को सुनहरा मौका मिल रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (nirmala sitharaman) ने इस बार के बजट में ऐलान करते हुए कहा था कि सरकार के जरिए लागू की गई नई टैक्स व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2023-24 से डिफॉल्ट होगी। नई व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपये सालाना की इनकम पर टैक्स की रियायत दी जा रही है।

Income Tax Deduction: न्यू टैक्स रिजीम में हुए कई बदलाव

बता दें कि बजट में इनकम टैक्स को लेकर कई बदलावों को स्थान दिया गया है। सबसे बड़ी बात ये है कि आपको पहले से ही यह निश्चय लेना होगा कि टैक्स रिजीम को ध्यान में रखते हुए आपको टैक्स भरना होगा। अगर आप अपने आप से कोई भी टैक्स रिजीम को सलेक्ट नहीं करेंगे तो आपका आईटीआर अपने आप न्यू टैक्स रिजीम में फाइल होगा। हाल ही में सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब में भी बदलाव किया था।

न्यू टैक्स रिजीम में मिलेगा फायदा

न्यू टैक्स रिजीम की सबसे ऊंची दर 30 फीसदी की है, लेकिन टैक्स 15 लाख से ऊपर की इनकम वालों के लिए मान्य होता है। अगर आप 15 लाख रुपये या इससे ज्यादा कमाते हो तो 30 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा। पुरानी टैक्स रिजीम की बात करें तो इसमें 10 लाख से ऊपर के लोग 30 फीसदी की दर से टैक्स देना होता था। साथ ही न्यू रिजीम में 10 लाख से 12 लाख वालों से ऊपर 10 फीसदी की दर से ही टैक्स लगता है। इसके अलावा 12 लाख से 15 लाख तक की आय पर सरकार 20 फीसदी की दर से टैक्स लगता है।

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