Income Tax Refund: ITR Filing कर दी, पर अब तक नहीं आया रिफंड तो परेशान ना हो, इन स्टेप्स से आसानी से होगा वापस

Income Tax Refund: ITR Filing कर दी, पर अब तक नहीं आया रिफंड तो परेशान ना हो, इन स्टेप्स से आसानी से होगा वापस

Income Tax Refund: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद टैक् पैयर्स को रिफंड का इंतजार रहता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्सट्रा टैक्स को रिफंड कर देता है। आईटीआर फाइल के 4 से 5 हफ्तों के बाद टैक्स रिफंड आ जाता है। अगर इतने समय सीमा में भी रिफंड नहीं आता है तो टैक्सपेयर रिफंड के लिए दोबारा रिक्वेस्ट दे सकते हैं। आइए इस आपको बताते हैं कि टैक्सपेयर को क्या करना चाहिए..

इतने दिनों में मिलेगा रिफंड

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट के मुताबिक टैक्स रिफंड में तकरीबन 4 से 5 सप्ताह का समय लग जाता है। टैक्स रिफंड पाने के लिए आपको केवल आईटीआर फाइल ही नहीं करना होगा, जबकि उसको ई-वेरीफाई भी करना होगा।

ई-वेरीफाई है जरूरी

ई-वेरीफाई किये बिना आपका आईटीआर वैलिड नहीं माना जाएगा। इसका सीधे-सीधे मतलब है कि अगर आपने आईटीआर फाइल किया, लेकिन उसे ई-वेरीफाई नहीं किया है तो आपका आईटीआर मान्य हो जाएगा। ई-वेरीफिकेशन के बाद फिर बस 4 से 5 हफ्तों में टैक्सपेयर्स के अकाउंट में टैक्स रिफंड वापस आ जाता है।

रिफंड न आए तो क्या करें

कई बार आईटीआर में गलत जानकारी भी एक वजह बन जाताहै। यही कारण होता है कि रिफंड आने में देरी हो जाती है। अगर टैक्सपेयर्स का रिफंड 4 से 5 हफ्तों में नहीं आता तो आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर रिफंड स्टेटस जरूर चेक करना चाहिए। अगर वहां पर रिफंड फेल दिखाई दें तो आपको दोबारा रिफंड के लिए रिक्वेस्ट देना होगा।

Refund Reissue Request प्रोसेस

  • Refund Reissue Request करने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं फिर Service Requests के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • इसके बाद Refund Reisue में जाकर Refund Reissue Request के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • और फिर रिकॉर्ड को सेलेक्ट करने के बाद रीइश्यू रिक्वेस्ट को सेलेक्ट करें।
  • बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करके और बैंक अकाउंट को ई-फाइलिंग पोर्टल से मैच करें और
  • Proceed to Verification पर जाकर ई-वेरिफिकेशन को सेलेक्ट करें
  • फिर Continue को सेलेक्ट करना होगा, जिसके बाद Refund Reissue Request कम्पलीट हो जाएगा।

Also Read-

http://ITR Filing Tips: आईटीआर रिटर्न करते समय हुई गलती? तो जानें कैसे और कितनी बार कर सकते हैं रिवाइज आईटीआर

http://तमाम खबरों के लिए हमें Facebook पर लाइक करें Google News , Twitter , Kooapp और YouTube पर फॉलो करें। Vidhan News पर विस्तार से पढ़ें ताजा-तरीन खबरें.

- Advertisement -

Related articles

Share article

- Advertisement -

Latest articles