Indian Railway Rules: किसी दूसरे व्यक्ति के टिकट पर भी आप कर सकते हैं यात्रा, नहीं लगेगा जुर्माना, देखें नया नियम 

Indian Railway Rules: हमारे देश में रोजाना लाखों की संख्या में यात्री ट्रेन से सफर करते हैं। ट्रेन से सफर करना जितना आरामदायक होता है उतना ही किफायती भी होता है। रेलवे ने कई नियम बनाए हैं जिसका पालन करना अति आवश्यक है वरना जुर्माना लग सकता है।

Indian Railway Rules : अगर आपके पास कन्फर्म ट्रेन रिजर्वेशन टिकट नहीं है, लेकिन आपके परिवार के किसी अन्य सदस्य के पास कन्फर्म टिकट है। लेकिन अगर वह किसी वजह से यात्रा नहीं कर पाता है तो उसके द्वारा लिये गए टिकट पर कोई अन्य सदस्य यात्रा कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये है कि आपको टिकट को कैंसिल करवाने पर चार्ज नहीं देना पडेगा और दूसरे के नाम आपकी टिकट आसानी से हो जाएगी इस सुविधा को रेलवे ने खास रूप से यात्रियों के लिए निकाला है। आप भी रेलवे की इस सुविधा का बेनिफिट उठा सकते हैं, आइए विस्तार से बताते हैं आपको इस बारे में…

Indian Railway Rules : ऐसे कराएं टिकट ट्रांसफर

अगर आपने कोई टिकट बुक करा ली है पर किसी कारणवश आप उसपर टै्वल नहीं कर पाते हैं तो आप को जाकर उस टिकट को कैंसिल करवाना पड़ता है, जिसके चार्ज भी कटते है, और किसी अपने रिश्तेदार या जानने वाले को नया टिकट लेना पड़ता है। लेकिन फिर कंफर्म टिकट मिलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए रेलवे ने यात्रियों को यह सुविधा दी है। वैसे तो यह सुविधा लंबे समय से मौजूद है, आज जो खास जानकारी हम आपको देनें जा रहे हैं वैसे इसके बारे में ज्यादातर लोग अवेयर नहीं होते हैं।

परिवार के सदस्यों पर ट्रांसफर

कोई भी यात्री अपने कन्फर्म टिकट को अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य जैसे पिता, माता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, पति और पत्नी के नाम पर स्थानांतरित कर सकता है। इसके लिए यात्री को ट्रेन छूटने के 24 घंटे पहले एक रिक्वेस्ट देनी होगी। इसके बाद टिकट पर यात्री का नाम काटकर जिसको भेजना चाहते है, उसको फीड कर दिया जाता है।

कम से कम इस बार पहले से आवेदन करें

कोई भी पैसेंजर जो सरकारी कर्मचारी है और अपनी कहीं ड्यूटी के लिए हाजिरी देने है तो वो चाहें तो 24 घंटे पहले भी वह अपनी टिकट को किसी के नाम पर अनुरोध कर ट्रासफर करवा सकता है। अगर किसी शादी में जाने वाले लोगों के सामने ऐसी स्थिति आती है, तो शादी और पार्टी के आयोजक को आवश्यक कागजों के साथ 48 घंटे पहले ही आवेदन करना होगा इस सुविधा का लाभ आप ऑनलाइन भी उठा सकते हैं। एनसीसी कैडेटों के लिए भी यह सुविधा उपलब्ध है।

टिकट ट्रासंफर सिर्फ एक बार होगा

भारतीय रेलवे के अनुसार आप टिकट को ट्रांसफर करवाने का मौका सिर्फ एक बार प्राप्त कर सकते हैं, आपको जिसके भी नाम करवाना है एक बार करवाएं उसके बाद दोबारा टिकट का ट्रांसफर संभव नही होगा।

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