Indian Railway : ट्रेन में चोरी हो जाए सामान तो कैसे मिलता है वापस? कौन देता है मुआवजा , जानें यहां

Indian railway : ट्रेन में यात्री को परेशानी ना हो इसके लिए रेलवे ने कई नियम बनाएं है,इसका पालन करना अति आवश्यक है। इन नियमों का पालन नहीं करने से जीवन में परेशानियां आती है।

Indian Railway: रोजाना ट्रेन में लाखों की संख्या में लोग सफर करते हैं। सफर के दौरान लोगों को परेशानियां न हो इसके लिए रेलवे ने कई नियम बनाए हैं। सफर के दौरान कई बार सामान चोरी हो जाता है जिसकी वजह से लोगों को परेशानियां होने लगती है। रेलवे इंक्वायरी नंबर करना चाहिए वरना आप मुश्किलों में पड सकते हैं।

यदि ट्रेन में आपका सामान चोरी हो जाए, तो आप इसकी शिकायत रेलवे पुलिस (RPF) या ग्रुप डी के कर्मचारियों से कर सकते हैं। रेलवे की ओर से चोरी हुए सामान के लिए मुआवजा देने की व्यवस्था है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें और प्रक्रिया का पालन करना होता है।

चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए

1. रेलवे पुलिस (RPF) से संपर्क करें: आप RPF के अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं और चोरी की रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं।

2. स्टेशन मास्टर से संपर्क करें: आप स्टेशन मास्टर से भी संपर्क कर सकते हैं और उन्हें चोरी की जानकारी दे सकते हैं।

3. रेलवे के ग्राहक सेवा केंद्र पर शिकायत दर्ज कराएं: आप रेलवे के ग्राहक सेवा केंद्र पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

मुआवजे के लिए:

1. चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराएं: सबसे पहले, आपको चोरी की रिपोर्ट दर्ज करानी होगी।

2. दस्तावेज जमा करें: आपको चोरी की रिपोर्ट, टिकट की कॉपी, और अन्य संबंधित दस्तावेज जमा करने होंगे।

3. मुआवजे के लिए दावा करें: आप रेलवे की ओर से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मुआवजे के लिए दावा कर सकते हैं।

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यह ध्यान रखें कि रेलवे की ओर से मुआवजा देने की प्रक्रिया और शर्तें अलग-अलग हो सकती हैं, इसलिए आपको रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।

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