
Indian Railways Rules: भारतीय रेलवे से रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं। सफर के दौरान कई बार यात्री अपने साथ खाने-पीने की चीजें या अन्य सामान लेकर चलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ट्रेन में शराब की बोतल लेकर चलना नियमों के तहत अपराध माना जा सकता है? आइए जानते हैं कि Indian Railways Rules इस बारे में क्या कहते हैं।
रेलवे नियमों के अनुसार, यदि कोई यात्री ट्रेन में शराब की बोतल लेकर चलता है, तो यह राज्य के कानूनों पर निर्भर करता है। भारत में कुछ राज्य जैसे बिहार, गुजरात और नागालैंड में शराब पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ऐसे राज्यों में ट्रेन से यात्रा करते समय शराब की बोतल रखना या लेकर जाना अवैध है। अगर किसी यात्री के पास शराब पाई जाती है, तो कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें जुर्माना और जेल दोनों की सजा शामिल हो सकती है।
वहीं, जिन राज्यों में शराब प्रतिबंधित नहीं है, वहां भी रेलवे अपने नियमों के अनुसार चलती है। भारतीय रेलवे एक्ट 1989 की धारा 145 के तहत, यदि कोई यात्री ट्रेन या स्टेशन परिसर में शराब पीते हुए पाया जाता है, या नशे की हालत में यात्रियों को असुविधा पहुंचाता है, तो उसे 6 महीने तक की जेल या 500 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
क्या ट्रेन में शराब लेकर जा सकते हैं आप (Indian Railways Rules)
रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यात्री यदि शराब लेकर यात्रा कर भी रहे हैं, तो उसे सीलबंद अवस्था में रखना जरूरी है और उसे ट्रेन में खोलना या पीना सख्त वर्जित है।
इसलिए अगर आप ट्रेन से सफर करने की योजना बना रहे हैं, तो इस नियम को जरूर याद रखें। थोड़ी सी लापरवाही आपको बड़ी परेशानी में डाल सकती है।
ट्रेन में शराब की बोतल ले जाना राज्य और रेलवे दोनों के नियमों पर निर्भर करता है। ऐसे में यात्रा से पहले संबंधित राज्य के कानून और रेलवे के नियमों की जानकारी जरूर ले लें, ताकि किसी कानूनी झंझट से बचा जा सके।
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