ITR Filing: इनकम रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन करीब आ रही है। आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। ऐसे में अगर आपने इस काम को अभी तक नहीं किया है तो तुरंत कर लें। रिटर्न फाइल करते समय अगर कुछ गलती आप से भी रह जाती है तो आप इसे इस तरह से सही कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस बारे में..
आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन करीब आते ही कई तरह की गलतियों की आशंका बढ़ जाती है और इसमें पर्सनल डिटेल्स की गलत जानकारी से लेकर कई तरह के अपडेट शामिल हैं।
ITR Filing: इन बातों का रखें ध्यान
कई बार ऐसा भी हो जाता है कि सही आईटीआर फॉर्म चुनने में गलती हो जाती है और वहीं कुछ टैक्सपेयर्स कई बार डिडक्शन क्लेम करना भी भूल जाते हैं। ऐसे में अगर आपसे गलती हो गई है तो उसको सही किया जा सकता है।
किसी तरह की गलती अगर आपसे रिटर्न फाइल करने में हो जाती है तो आप रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप रिवाइज्ड रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं। रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर दर्ज करना आवश्यक है।
रिवाइज्ड रिटर्न तारीख करने की अंतिम तारीख की बात करें तो 31 दिसंबर 2024 तय कर दी गई है।
5 करोड़ से ज्यादा आयकर रिटर्न दाखिल
गौरतलब है कि इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की डेडलाइन तेजी से करीब आ रही है। अब तक 5 करोड़ा से ज्यादा लोगों ने रिटर्न दाखिल किया है। बता दें कि चालू वित्त वर्ष 2024-25 के ई-फाइलिंग पोर्टल पर 5 करोड़ से ज्यादा आयकर रिटर्न दाखिल कर दिए गए हैं, और पिछले साल की तुलना में 8 फीसदी से अधिक है।
2023-24 के लिए डेडलाइन गुजरने के बाद भी वित्त वर्ष आईटीआर भरा जा सकता है। वित्त वर्ष 2023-24 में 8.61 करोड़ से ज्यादा आईटीआर दाखिल किए गए थे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि 26 जुलाई को ही 28 लाख से ज्यादा आईटीआर दाखिल हो गए हैं। इसलिए अगर आप भी आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं तो आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 से पहले भर सकते हैं।
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