ITR Filing Missed: Income Tax विभाग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर (ITR) फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई रखी थी, जो अब खत्म हो चुकी है। अगर आप भी 31 जुलाई तक ITR भरने में चूक गये हैं, तो अब क्या है ऑप्शन और कितनी लगेगी पेनल्टी, ये सब आपके लिए जान लेना बेहद जरूरी है।
ITR Filing Missed: डेडलाइन डेट थी 31 जुलाई
वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर (ITR) फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई थी, जो खत्म हो चुकी है, अब आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि आगे क्या होगा। हमें इसके लिए पेनल्टी देनी होगी या फिर कोई ऑप्शन है जो खुला होगा तो आइए जान लेते हैं
Income Tax विभाग की ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर बताया गया कि लास्ट डेट तक 7 करोड़ से ज्यादा रिटर्न फाइल किए गए है और इनमें से 50 लाख आईटीआर को आखिर दिन ही दाखिल किए गए हैं। बता दें कि अभी भी बड़ी संख्या में टैक्सपेयर्स ऐसे हैं, जिन्होंने ये काम नहीं किया है, उन्होंने अपनी फाइल को रिर्टन नहीं किया है।
ITR Filing Missed: लगेगा जुर्माना
ऐसे सभी टैक्सपेयर्स जो 31 जुलाई तक भरने में चूक गये हैं वो साल के अंत तक यानी 31 दिसंबर 2024 तक अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, लेकिन जुर्माने इनको भरना पड़ेगा। आपको बता दें कि डेडलाइन के बाद भरे जाने वाले इस इनकम टैक्स रिटर्न को बिलेटेड आईटीआर (Belated ITR) कहते हैं और इसे पेनल्टी के साथ भी भरा जाता है।
ITR Filing Missed: 1000 रुपये का जुर्माना
अगर आईटीआर फाइल देरी से भरी जा रही है तो इस आईटीआर में टैक्सपेयर्स से वसूले जाने वाले जुर्माने की बात करें तो 5 लाख रुपये या इससे नीचे की इनकम पर 1000 रुपये लगते हैं। जो टैक्सपेयर को देने पड़ेगे।
ITR Filing Missed: 5 लाख से ज्यादा इनकम का होना
अगर इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा है, तो फिर बिलेटेड आईटीआर में जुर्माने की राशि बढ़कर 5,000 रुपये हो जाती है।
इतनी लग सकती है पेनल्टी
अगर किसी टैक्सपेयर नें 31 दिसंबर तक ITR नहीं भरी है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से टैक्सपेयर्स को नोटिस भी भेजा जा सकता है और इसके बाद टैक्स की राशि पर 50 से 200% की पेनल्टी भी विभाग के द्वारा लगाई जा सकती है।
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