आपको भी अभी तक नहीं मिले हैं ITR रिफंड के पैसे तो ऐसे जानें अपना स्टेटस

ITR Refund Status: आयकर रिटर्न (ITR) भरने वालों को उनका रिफंड मिलना शुरू हो गया है। लेकिन बहुत से लोगों को अपना रिफंड का इंतजार है।

ITR Refund Status: आपने अपना आयकर रिटर्न दाखिल किया है और रिफंड का इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। देशभर में जिन लोगों ने आयकर रिटर्न (ITR) भरा है, उनके रिटर्न के पैसे उनके खाते में पैसे पहुंचने लगे हैं। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने पिछले साल के मुकाबले इस साल रिटर्न भेजने की प्रक्रिया को और तेज कर दिया है, ताकि आयकर दाताओं के रिफंड का ज्यादा इंतजार न करना पड़े।

दरअसल आयकर रिटर्न का रिफंड 7 से 120 दिनों के भीतर प्राप्त होता है, लेकिन अगर आपको अब तक रिफंड का पैसा मिला नहीं है, तो आप अपने रिफंड का स्टेटस (ITR Refund Status) भी चेक कर सकते हैं।

इस साल ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 तक थी। जिन लोगों ने इस तारीख तक अपना ITR भरा है, उनके रिटर्न के पैसे आने शुरू हो गए हैं या फिर प्रोसेस में होंगे। अगर आपने अब तक ITR फाइल नहीं किया है, तो आपके पास अभी भी मौका है, हालांकि इसके लिए आपको जुर्माना भरना होगा।

ITR Refund Status, Income Tax Refund
ITR Refund Status, Income Tax Refund

आयकर रिटर्न (ITR Refund) प्रोसेसिंग का समय कम हुआ

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड-सीबीडीटी (CBDT) के अनुसार, 2023-24 के लिए 31 जुलाई तक 6 करोड़ 77 लाख से अधिक लोगों ने अपना आयकर रिटर्न भरा हैं, जो पिछले साल की तुलना में 16 फीसदी अधिक है।

ITR फाइल करने के बाद ई-वेरिफिकेशन है जरूरी

दरअसल आयकर दाताओं को आईटीआर दाखिल करने के बाद ITR की ई-वेरिफिकेशन प्रोसेस को भी पूरा करना होता है। अगर आपने इसे पूरा नहीं किया है या फिर करते हैं, तो आयकर विभाग 120 दिनों के बाद आपके रिटर्न को अमान्य कर देगा। इतना ही नहीं अगर आपने अपने बैंक खाते का सही डिटेल भी नहीं दिया है तो भी आपका रिफंड रुक सकता है।

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ऐसे जानें अपने आईटीआर (ITR Refund Status) की स्थिति?

अगर आपके पास भी आईटीआर रिफंड का पैसा नहीं आया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप आसानी से ऑनलाइन अपने ITR रिफंड का स्टेटस देख सकते हैं, हो सकता है कि आपका रिफंड प्रोसेस में हो।

  1. आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं।
  2. आपकी लॉगिन यूजर आईडी (PAN नंबर) और पासवर्ड दर्ज करें।
  3. ‘View Returns’ या ‘फॉर्म’ विकल्प का चयन करें।
  4. इनकम टैक्स रिटर्न का विकल्प चुनें।
  5. आयकर वर्ष की जानकारी दर्ज करें और ‘सब्मिट’ पर क्लिक करें।
  6. आपका ITR Acknowledgment Number दर्ज करें।
  7. कुछ ही मिनटों में आपको आपके आईटीआर रिफंड का स्टेटस दिखाई दे देगा।

वहीं वेबसाइट tin.tin.nsdl.com के जरिए भी आप अपने इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस जाना सकते हैं। इसके लिए आपको अपना परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) दर्ज करना होगा। यहां असेसमेंट ईयर चुनने के बाद ITR Refund Status स्टेटस सामने स्क्रीन पर आ जाएगा।

लेट फाइन के साथ ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि

आपको बता दें कि जिन लोगों ने 31 जुलाई तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है उन्हें अब इसके लिए फीस चुकानी होगी। यदि कोई व्यक्ति सालाना पांच लाख रुपये से अधिक की कमाई करता है, तो उसे 5,000 रुपये की लेट फाइन देनी होगी। अगर किसी टैक्सपेयर की सालाना इनकम पांच लाख रुपये से कम है, तो उसे 1,000 रुपये की लेट फीस चुकानी होगी। जुर्माना के साथ विलंबित रिटर्न दाखिल करने का विकल्प 31 दिसंबर, 2023 तक उपलब्ध है।

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