New Pension Guideline Released: केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में योगदान देने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। यह दिशा-निर्देश 7 अक्टूबर को डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर द्वारा जारी किए गए थे, जो कि मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
नई NPS कॉन्ट्रिब्यूशन गाइडलाइन की मुख्य बातें
कर्मचारियों का योगदान
नई गाइडलाइन में कहा गया है कि कर्मचारियों को अपनी सैलरी का 10 प्रतिशत NPS के लिए योगदान करना होगा। यह राशि हमेशा राउंड ऑफ में काटी जाएगी।
सस्पेंशन की अवधि
सस्पेंशन की अवधि के दौरान भी कर्मचारी अपना योगदान जारी रख सकते हैं। यदि सस्पेंशन को ड्यूटी के रूप में माना जाता है, तो कॉन्ट्रिब्यूशन को नई सैलरी के अनुसार फिर से कैलकुलेट किया जाएगा।
ब्याज का प्रावधान
कॉन्ट्रिब्यूशन में सभी डिस्क्रिपन्सी अमाउंट पर लगने वाले ब्याज को पेंशन खाते में जमा किया जाएगा।
अनुपस्थिति और अनपेड लीव
अनुपस्थित रहने वाले या अनपेड लीव पर रहने वाले कर्मचारियों को कॉन्ट्रिब्यूशन करने की आवश्यकता नहीं होगी।
कर्मचारियों का योगदान
नई गाइडलाइन के अनुसार, सभी कर्मचारियों को अपनी मासिक सैलरी का 10 प्रतिशत NPS के लिए योगदान करना होगा। यह राशि हमेशा राउंड ऑफ में कटेगी। इस पहल से न केवल कर्मचारियों की पेंशन में वृद्धि होगी, बल्कि यह उन्हें भविष्य में आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करेगी।
सस्पेंशन की अवधि
सस्पेंशन के दौरान भी कर्मचारी अपने योगदान को जारी रखने का विकल्प चुन सकते हैं। यदि सस्पेंशन को ड्यूटी के रूप में मान लिया जाता है, तो उस अवधि के लिए कॉन्ट्रिब्यूशन को उनकी नई सैलरी के आधार पर फिर से कैलकुलेट किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कर्मचारियों को उनके योगदान का सही मूल्यांकन किया जा सके।
ब्याज का प्रावधान
कॉन्ट्रिब्यूशन में सभी डिस्क्रिपन्सी अमाउंट पर लगने वाले ब्याज को पेंशन खाते में जमा किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कर्मचारियों का धन समय पर और उचित दर पर वापस किया जाए, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत हो सके।
अनुपस्थिति और अनपेड लीव
नई गाइडलाइन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अनुपस्थित रहने वाले या अनपेड लीव पर जाने वाले कर्मचारियों को कॉन्ट्रिब्यूशन करने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे कर्मचारियों को उनके व्यक्तिगत कारणों के लिए समय निकालने की स्वतंत्रता मिलेगी, बिना आर्थिक नुकसान के।
पुनर्नियुक्ति
जिन कर्मचारियों को दूसरे विभागों या संगठनों में पुनर्नियुक्त किया गया है, उन्हें भी NPS में योगदान देना होगा, बशर्ते उनका ट्रांसफर न हुआ हो।
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प्रोबेशन पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए गाइडलाइन
योगदान की अनिवार्यता
नई गाइडलाइन में स्पष्ट किया गया है कि प्रोबेशन पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी NPS में योगदान देना अनिवार्य है।
क्रेडिट में देरी
अगर किसी कारणवश अमाउंट के क्रेडिट होने में देरी होती है, तो प्रभावित कर्मचारियों को उनका कॉन्ट्रिब्यूशन ब्याज के साथ वापस किया जाएगा।
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