
NPS New Rule: अगले महीने 1 अक्टूबर 2025 से गैर सरकारी क्षेत्र के एनपीएस सब्सक्राइबर्स को एक बड़ी सुविधा सरकार के द्वारा दिया जाएगा। सामने आई जानकारी के अनुसार अब वह किसी एक एनपीएस स्कीम में अपनी फंड का 100% हिस्सा इक्विटी में निवेश कर पाएंगे। यह बदलाव मल्टीप्ल स्कीम फ्रेमवर्क के अंतर्गत किया गया है। इसके अंतर्गत जो लोग सरकारी नौकरी नहीं करते हैं वह अब अपनी अस्थाई सेवा निवृत्ति खाता संख्या के माध्यम से अलग-अलग केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसियों में निवेश कर पाएंगे और अपनी स्कीम रख पाएंगे।
क्या है यह अधिसूचना (NPS New Rule)
सामने आया अधिसूचना के अनुसार बताया गया है कि PFRDA के द्वारा पेंशन फंड्स को यह अनुमति दी गई है कि वह अलग-अलग सब्सक्राइबर समूह के लिए विशेष रूप से तैयार की गई स्कीम ला सके। इसमें डिजिटल इकोनामी वर्कर, सविनय रोजगार वाले प्रोफेशनल्स और कॉर्पोरेट कर्मचारी भी शामिल होंगे। बता दे की हर स्कीम में काम से कम दो वेरिएंट होना जरूरी है।
एग्जिट और विड्रोल के नियम क्या होंगे
बाहर निकालने की शर्तें और अन्युटाइजेशन पहले की तरह तरह ही होगा इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को काफी लाभ होगा और कर्मचारी भी अब आसानी से अपना भविष्य सुरक्षित कर पाएंगे।
एमएसएफ के लाभ:
– विविधीकरण: सब्सक्राइबर्स अपने निवेश को विभिन्न एसेट क्लासेज में फैला सकेंगे, जिससे जोखिम कम होगा और रिटर्न बढ़ने की संभावना बढ़ेगी।
– निजीकरण: सब्सक्राइबर्स अपनी आवश्यकताओं और जोखिम उठाने की क्षमता के अनुसार योजनाएं चुन सकेंगे।
– कम लागत: एमएसएफ के तहत शुल्क कम होगा, जिससे सब्सक्राइबर्स को अपने निवेश पर बेहतर रिटर्न मिलेगा।
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