
Online Payment: डिजिटल जमाने में आजकल हर किसी को ऑनलाइन पेमेंट देना ईजी ही नहीं सेफ भी रहता है। पर कई बार दिमाग अगर कहीं ओर हो तो गलती से पैसा किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांस फर हो जाता है। क्या कभी आपका पैसा गलती से किसी दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है? अब ये आपको वापस मिल जाएगा…गलती से ट्रांसफर हुए पैसे के लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरुरत नहीं है।
टोल-फ्री नंबर पर करें कॉल
अगर UPI या इंटरनेट बैंकिंग से गलत खाते में पैसा चला जाए, तो आपको बस एक टोल-फ्री नंबर पर कॉल करना होगा, इससे आपके अकाउंट में पैसा वापस आ जाएगा।
RBI का टोल-फ्री नंबर
RBI की गाइडलाइंस के अनुसार टोल-फ्री नंबर 18001201740 पर कॉल करके आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं और इसी से आपका पैसा वापस आएगा। अगर बैंक आपकी शिकायत पर गौर ना करें, तब आप इसके लिए बैंकिंग ऑम्बुड्समैन से भी शिकायत कर सकते हैं। ये एक कारगर स्टेप साबित होगा।
बैंक को दें जानकारी
ऊपर बताए नंबर पर कॉल करने के बाद आपको बैंक जाकर अपने इस लेन-देन की जानकारी देनी होती है और इसके लिए आपको एक फॉर्म भरना होता है। इसके बाद ये काम आसानी से हो जाता है।
बैंक ऑम्बुड्समैन की हेल्प
अगर बैंक आपकी शिकायत पर गौर ना करें, तब आप इसके लिए बैंकिंग ऑम्बुड्समैन से भी शिकायत कर सकते हैं। ये एक कारगर स्टेप साबित होगा। इससे ये काफी आसान और ईजी रहेगा और किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी और काम आसानी से हो जाएगा।
बैंक ऐसे करते हैं काम
आपकी शिकायत के बाद बैंक उस दूसरे खाते पर एक रोक लगा देते हैं और उसके बाद सामने वाले व्यक्ति को पैसा रिटर्न करने के लिए कहा जाता है और इस तरह पैसा बिना देर किये उसी के अकाउंट में ट्रांस फर कर दिया जाता है, जिसके अकाउंट से पैसा कटा होता है।
मेसेज रखें
आपका ट्रांजेक्शन गलत होने के बावजूद आपको एक पेमेंट मेसेज आता है और ऐसे में आपको ये SMS संभालकर रखना होता है, क्योंकि इसमें आपकी ट्रांजेक्शन आईडी होती है। और ये पैसा वापस लेने के प्रोसेस के समय बेहद काम आता है।
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