PAN CARD 2.0 Upgrade: केंद्र सरकार ने हाल ही में PAN 2.0 की घोषणा की है। यह नया सिस्टम देश में पैन कार्ड के दुरुपयोग और डुप्लीकेट पैन कार्ड के मामलों को रोकने के लिए तैयार किया गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि PAN 2.0 के जरिए पैन कार्ड से जुड़ी प्रक्रियाओं को पारदर्शी और सुरक्षित बनाया जाएगा। खास बात यह है कि मौजूदा पैन कार्ड धारकों को अपने कार्ड नंबर में कोई बदलाव नहीं करना होगा।
डुप्लीकेट पैन कार्ड का खतरा
अगर आपके पास दो या अधिक पैन कार्ड हैं, तो आपको अतिरिक्त पैन कार्ड को तुरंत सरेंडर करना होगा। आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, एक व्यक्ति के पास केवल एक ही पैन कार्ड होना चाहिए। डुप्लीकेट पैन कार्ड रखने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
डुप्लीकेट पैन की पहचान होगी आसान
PAN 2.0 में डुप्लीकेट पैन कार्ड को ट्रैक और डिएक्टिवेट करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है।
क्यूआर कोड फीचर: नया सिस्टम क्यूआर कोड जैसी सुविधाओं से लैस होगा, जो डुप्लीकेट पैन की पहचान करेगा।
सेन्ट्रलाइज्ड सिस्टम: पैन डुप्लीकेसी को रोकने के लिए सिस्टम को केंद्रीकृत और ऑटोमेटेड बनाया गया है।
बेहतर लॉजिक: सिस्टम लॉजिक को सुधारकर पैन के गलत उपयोग की संभावना को कम किया गया है।
सरेंडर न करने पर लगेगा जुर्माना
डुप्लीकेट पैन कार्ड रखने वालों को 10,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। यह आयकर अधिनियम की धारा 272B के तहत लागू किया जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि डुप्लीकेट पैन कार्ड रखने से वित्तीय दंड के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है।
डुप्लीकेट PAN CARD को कैसे करें सरेंडर?
डुप्लीकेट पैन कार्ड सरेंडर करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएं
1. आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाएं
आवश्यक फॉर्म भरें और संबंधित दस्तावेज अपलोड करें।
2. नजदीकी आयकर कार्यालय में संपर्क करें
अपने अतिरिक्त पैन कार्ड को फिजिकली सरेंडर करें।
3. डुप्लीकेट पैन की रिपोर्ट करें
अपने क्षेत्रीय अधिकारी को इसकी जानकारी दें।
PAN 2.0 के फायदे
पैन कार्ड दुरुपयोग पर रोक।
डुप्लीकेट पैन की पहचान और डिएक्टिवेशन आसान।
क्यूआर कोड से पैन नंबर की सुरक्षा बढ़ेगी।
पारदर्शी और सुरक्षित पैन प्रक्रिया।
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