PPF, SSY Account Holders: सावधान, सुकन्या, पीपीएफ योजना समेत ये योजनाधारक 30 सितंबर तक जरूर करें ये काम, नहीं तो अकाउंट हो जाएगा सीज

PPF, SSY Account Holders: नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC), सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS), पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF), इन योजनाओं में निवेश करने वाले योजनाधारकों को ये काम बेहद जरूरी करना होगा, नहीं तो 30 सितंबर 2023 तक अपने डाकघर या बैंक ब्रांच में जाकर ये काम जरूर करना होगा, आइए जानते हैं...

PPF, SSY Account Holders: पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF), नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC), सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS), या फिर अन्य बचत योजनाओं के निवेशकों को 30 सितंबर 2023 से पहले अपने डाकघर या बैंक ब्रांच में जाकर आधार से जुड़ी जानकारी देनी होगी और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका स्माल सेविंग अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा।

आगे पढ़ें:-Link Aadhaar with Ration Card: राशन कार्ड से आधार कार्ड लिंक कैसे करें ऑनलाइन? यहां जानें प्रोसेस

बता दें कि सरकार की नोटिफिकेशन के बाद स्मॉल सेविंग स्कीम के सभी निवेशकों के लिए ये अनिवार्य कर दिया है कि आधार नंबर बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर ड्यू डेट से पहले देना होगा, जिस भी ब्रांच में आपकी स्कीम चल रही है और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका आधार नंबर जमा होने तक आपके स्मॉल सेविंग अकाउंट (As Per Notification) फ्रीज कर दिया जाएगा।

सरकार ने आधार किया जरूरी

वित्त मंत्रालय ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और नोटिफिकेशन के तहत आधार नंबर अनिवार्य कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने एनएससी पीपीएफ समेत और भी कई छोटी सेविंग योजनाओं के लिए आधार और पैन अनिवार्य कर दिया है। और एक अधिसूचना के तहत इसे जारी कर दिया है, नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर कोई जमाकर्ता, जिसने पहले ही खाता खोल लिया है और आधार नंबर बैंक या पोस्ट ऑफिस में नहीं दिया था, तो उसे 1 अप्रैल 2023 से छह महीने के अंदर अपना आधार नंबर देना अनिवार्य होगा।

ये होंगे नुकसान

किसी भी तरह के बकाया ब्याज निवेशक के बैंक खाते में जमा नहीं किया जाएगा।

खाताधारक अपने पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि खाते में निवेश नहीं कर पाएंगे।

साथ ही खाताधारक को बैंक खाते में मैच्योरिटी और मनी क्रेडिट नहीं दी जाएगी।

इसके अलावा निवेशक छह महीने की अवधि में आधार नंबर ना देने पर, खाते को निष्क्रिय तब तक कर दिया जाएगा, जब तक आधार नंबर बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा नहीं किया जाता।

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