
RBI New Rule: डिजिटल लेन-देन के बढ़ते दौर में ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों में भी तेजी देखने को मिल रही है। मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई और कार्ड पेमेंट का इस्तेमाल जितना आसान हुआ है, साइबर अपराधियों के लिए ठगी के नए रास्ते भी उतने ही खुल गए हैं। इसी बीच भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ऑनलाइन फ्रॉड से जुड़े रिफंड नियमों को लेकर एक महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किया है, जिससे ग्राहकों को यह समझना जरूरी हो गया है कि ठगी की स्थिति में उन्हें कितनी राशि वापस मिल सकती है।
क्या है नया नियम? (RBI New Rule)
RBI के दिशा-निर्देशों के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी होती है, तो बैंक की जिम्मेदारी परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। कई मामलों में ग्राहकों को अधिकतम ₹25,000 तक ही रिफंड मिल सकता है, चाहे नुकसान 50 हजार हो या 1 लाख रुपये। यह सीमा उन मामलों में लागू होती है जहाँ ग्राहक की लापरवाही भी शामिल पाई जाती है या शिकायत दर्ज कराने में देरी होती है।
कब मिलेगा पूरा पैसा?
यदि ग्राहक समय पर बैंक को सूचित करता है और जांच में यह साबित होता है कि गलती बैंकिंग सिस्टम या तकनीकी खामी की वजह से हुई है, तो ग्राहक को पूरी राशि वापस मिल सकती है। लेकिन यदि ग्राहक ने ओटीपी, पासवर्ड या पिन किसी के साथ साझा किया है, तो बैंक की जिम्मेदारी सीमित हो सकती है।
शिकायत दर्ज करने की समय सीमा
ऑनलाइन फ्रॉड के मामले में सबसे महत्वपूर्ण है समय पर शिकायत दर्ज करना। RBI के अनुसार यदि ग्राहक 3 दिनों के भीतर बैंक को सूचना देता है, तो रिफंड मिलने की संभावना अधिक रहती है। 4 से 7 दिन की देरी होने पर रिफंड सीमा घट सकती है और कई मामलों में अधिकतम ₹25,000 तक ही राहत मिलती है।
कैसे बचें ऑनलाइन ठगी से?
- किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें
- ओटीपी, पिन या पासवर्ड किसी के साथ साझा न करें
- सिर्फ आधिकारिक ऐप और वेबसाइट का उपयोग करें
- संदिग्ध कॉल या मैसेज से सतर्क रहें
- ट्रांजेक्शन अलर्ट हमेशा ऑन रखें
ग्राहकों के लिए जरूरी सलाह
डिजिटल पेमेंट करते समय सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। RBI के नियम ग्राहकों को सुरक्षा तो देते हैं, लेकिन लापरवाही की स्थिति में नुकसान की भरपाई सीमित हो सकती है। इसलिए हर यूजर को ऑनलाइन लेन-देन के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए ताकि आर्थिक नुकसान से बचा जा सके।
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