Income Tax Refund: नहीं मिला इनकम टैक्स रिफंड? तो ऐसे करें दोबारा रिक्वेस्ट

Income Tax Refund: आईटीआर जमा करने के बाद अगर आपका फंड नहीं आया है तो आपको हम इनकम टैक्स रिफंड रीइश्यू करने के लिए रिक्वेस्ट कैसे करें ये आज अपनी इस खबर में बताएंगे, चलिए जानते हैं..

Income Tax Refund: अगर कोई कारण ऐसा हो गया है, साल के असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स रिफंड नहीं आया है तो आप को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर रिफंड रीइश्यू करने की रिक्वेस्ट को दर्ज करा दें।

आईटीआर जमा करने के बाद अगर आपका फंड नहीं आया है तो आपको हम इनकम टैक्स रिफंड रीइश्यू करने के लिए रिक्वेस्ट कैसे करें ये आज अपनी इस खबर में बताएंगे, चलिए जानते हैं..

Income Tax Refund: जानें स्टेप्स

  • रिफंड री-इश्यू के लिए रिक्वेस्ट करने लिए सबसे पहले इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा।
  • इसके लिए आपको माय अकाउंट मेन्यू पर जाएं और फिर सर्विस रिक्वेस्ट लिंक के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • फिर आप रिक्वेस्ट टाइप में न्यू रिक्वेस्ट का चयन करें, फिर रिक्वेस्ट कैटेगरी के रूप में आपको रिफंड रीइश्यू पर क्लिक करें।
  • अब आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करें।

यहां मिलेगी सारी डिटेल

यहां तुम्हे सारी डिटेल मिलेगी इसके अंदर पैन, असेसमेंट ईयर, पावती संख्या, संचार संदर्भ संख्या, रिफंड विफलता का क्या कारण है ये भी यहा मिलेगा।

इसके बाद आपको रिस्पॉन्स कॉलम में सबमिट लिंक पर टैप करें।

अब आपको बैंक अकाउंट का चयन करना है और इसके बाद रिफंड लेने के लिए आपको बैंक के विकल्प का चयन करना है। क्रॉस-चेक के लिए आपको फिर से बैंक की डिटेल वहां दिखाई देगी। अपनी डिटेल को चेक करें, इस पर ओके पर क्लिक करें। आपको डायलॉग बॉक्स में ई-सत्यापन के विकल्प पर टैप करें।

इसमें आपको ई-सत्यापन उपयुक्त मोड के विकल्प को चुनें। अब आप रिक्वेस्ट को सबमिट करें और इसके बाद ईवीसी /आधार ओटीपी को जेनरेट करें और दर्ज करें। एक सक्सेस संदेश प्रदर्शित किया जाएगा, जो रिफंड री-इश्यू अनुरोध करें।

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