Sahara Refund Portal: सहारा में फंसे लोगों को पैसा लौटाने के लिए केंद्र सरकार ने 18 जुलाई को सहारा रिकवरी पोर्टल लॉन्च किया। यह एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसके जरिए लोगों को ऑनलाइन नामांकन और पात्रता के आधार पर पैसा वापस किया जाता है। हालांकि सहारा का पैसा सभी को वापस नहीं मिलता है. सहारा समूह की चार सहकारी समितियों से जमाकर्ताओं को किए गए रिफंड को सहारा रिफंड पोर्टल पर संसाधित किया जाता है।
सहारा में पैसा लगाने वाले सभी लोग इस पोर्टल पर आवेदन या अनुरोध नहीं कर सकते। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि 10,000 रुपये या इससे अधिक जमा करने वाले निवेशकों को पहले 10,000 रुपये तक का भुगतान किया जाएगा. इस वेबसाइट के जरिये ही निवेशकों का पैसा वापस मिलेगा। किसी अन्य प्रकार से शिकायत स्वीकार नहीं की जायेगी।
कोई शुल्क नहीं लिया जाता
यदि आप सहारा पोर्टल के माध्यम से रिफंड का अनुरोध करते हैं, तो आपसे शुल्क नहीं लिया जाएगा। यदि आप पात्र हैं तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप किसी मध्यस्थ से संपर्क किए बिना स्वयं पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस पोर्टल पर आवेदन करने के लिए कौन पात्र है।
सहारा रिफंड पोर्टल में रिफंड का अधिकार किसे है
जब सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से रिफंड प्राप्त करने की बात आती है तो केवल चार प्रकार के लोगों को पात्र माना जाता है। इनमें हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, कोलकाता, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, लखनऊ, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, भोपाल और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, हैदराबाद शामिल हैं। इसके अलावा अगर कोई अन्य निवेशक आवेदन करता है तो उसका दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा.
इन तिथियों तक वितरित किया जाना चाहिए
आप मुआवजे के दावे के लिए तभी आवेदन कर सकते हैं जब आपने पैसा जमा कर दिया हो या कर्ज का भुगतान 22 मार्च, 2022 और 29 मार्च, 2023 को किया जाना चाहिए। पात्र व्यक्तियों की पहचान आधार द्वारा की जाती है। दावे और अपलोड किए गए दस्तावेज़ों की भी समीक्षा की जाती है। अगर सब कुछ सही रहा तो आपको आपका पैसा 45 दिन के अंदर मिल जाएगा. इसके अलावा, सूचना टेक्स्ट संदेश के माध्यम से भी प्रसारित की जाती है।
कौन से दस्तावेज होने चाहिए
रिफंड के लिए जमाकर्ता के पास सदस्यता संख्या, जमा खाता संख्या, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर, जमा प्रमाणपत्र या पासबुक, पैन कार्ड और आधार से जुड़ा खाता होना चाहिए।
तमाम खबरों के लिए हमें Facebook पर लाइक करें Twitter , Kooapp और YouTube पर फॉलो करें। Vidhan News पर विस्तार से पढ़ें ताजा-तरीन खबरें