Home बिजनेस Small Saving Schemes 2023: अगर आप भी स्मॉल सेविंग स्कीम के निवेशक...

Small Saving Schemes 2023: अगर आप भी स्मॉल सेविंग स्कीम के निवेशक है, तो ये खबर आपके लिए है बेहद जरूरी, आइए जानें

Small Saving Schemes 2023: अगर आप सरकार की तरफ से संचाल‍ित की जाने वाली स्‍मॉल सेव‍िंग स्‍कीम में न‍िवेश करते हैं तो यह खबर आपके काम की है

Small Saving Schemes 2023: व‍ित्‍त मंत्रालय की तरफ से प‍िछले द‍िनों PPF, सुकन्या समृद्धि योजना, सीन‍ियर स‍िटीजन सेव‍िंग स्‍कीम और नेशनल सेव‍िंग सर्ट‍िफ‍िकेट के न‍ियमों में बदलाव किया था। व‍ित्‍त मंत्रालय की तरफ से नए न‍ियम को लेकर पहले ही अलर्ट कर दिया गया है , सरकार की ओर से नोट‍िफ‍िकेशन भी जारी करके कहा गया है कि इन स्मॉल सेविंग योजनाओं में न‍िवेश के ल‍िए आधार और पैन कार्ड बेहद जरूरी है। इसके ल‍िए वित्‍त मंत्रालय ने कहा की जल्द से जल्द अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करवाएं भी थे। इसलिए जरूरी है कि अगर आपका भी आधार और पैन लिंक नहीं तो इसको लिंक करवा लें।

Small Saving Schemes 2023: पैन कार्ड या फॉर्म 60 करें जमा

अगर आपने फाइनेंस‍ म‍िन‍िस्‍ट्री के अल्टीमेटम को इग्‍नोर क‍िया तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। इससे पहले तक केंद्र सरकार के नियमानुसार बिना आधार के भी निवेश किया जा सकता था अगर आपका अभी तक भी आधार नहीं बना है तो आप आधार एनरॉलमेंट नंबर के माध्‍यम से भी निवेश कर सकते हैं।

व‍ित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार

व‍ित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था क‍ि सुकन्या समृद्धि योजना में अगर आप अकाउंट खुलवाते है तो पैन कार्ड या फिर फॉर्म 60 जमा कराना अनिवार्य है। इसके ल‍िए वित्‍त मंत्रालय ने कहा की जल्द से जल्द अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करवाने की अब अंतिम तिथि 30 नंवबर दे दी है।

अगर उस समय आप PAN जमा नहीं कर पाए तो आप इसे दो महीने के अंदर जमा करा सकते हैं। और पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सीनियर सिटीजंस सेविंग स्कीम, पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट, इन सभी स्कीमो पर सरकार ने इन नियम को लागू किया है।

यह भी पढ़े-

https://vidhannews.in/business/national-pension-scheme-how-to-get-pension-of-rs-1-lakh-per-month-from-nps-10-10-2023-73358.html

तमाम खबरों के लिए हमें Facebook पर लाइक करें Twitter , Kooapp और YouTube  पर फॉलो करें। Vidhan News पर विस्तार से पढ़ें ताजा-तरीन खबरे

Exit mobile version