Tax Saving Deadline: फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग मार्च में होती है और पैसों-रुपयों से जुड़े कई कामों का इससे पहले निपटाना होता है। आपके लिए हम यहां ऐसे ही कई काम बता रहें है जो आपको 31 मार्च से पहले पूरे कर लेने हैं आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई है।
टैक्स सेविंग के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में टैक्स छूट प्राप्त करने के लिए 31 मार्च तक निवेश के काम को पूरा कर लें। नहीं तो आपको बाद में आपको इस वित्त वर्ष में टैक्स छूट का लाभ नहीं मिल पाएगा, तो चलिए जानते है कैसे आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं..
Tax Saving Deadline:टैक्स छूट का लाभ
पीपीएफ, SSY स्कीमों में करें निवेश
पीपीएफ, SSY जैसी स्कीम्स में अगर आपने पूरे साल एक भी रुपए का निवेश नहीं किया है, तो अभी मौका है। इस काम को 31 मार्च से पहले कर लें, जिससे कि आप इसका डिटेल अपने आईटीआर में दिखाकर उसका लाभ उठा सकें क्योंकि 31 मार्च लास्ट डेट है और अगर आप 31 मार्च से पहले ऐसा कर लेते हैं तो उसे इस फाइनेंशियल ईयर में काउंट किया जाएगा। पीपीएफ में आपको एक साल में न्यूनतम 500 रुपये और SSY में 250 रुपये तक का निवेश करना ही होता है।
GST Composition Scheme
साल 2024-25 के लिए 31 मार्च तक जीएसटी टैक्सपेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कीम के लिए बिजनेस टैक्सपेयर्स आवेदन डाल सकते हैं, बता दें कि ये एक टैक्स स्ट्रक्चर स्कीम है और इसके लिए उन्हें CMP-02 फॉर्म भरना होगा तो ऐसे जितने भी जीएसटी टैक्सपेयर्स है और जिनका भी सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये है, वो सभी इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
FASTag KYC Update
31 मार्च की डेट फास्टैग यूजर्स के लिए भी जरूरी है. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यूजर्स के लिए फास्टैग की KYC डीटेल्स अपडेट करने के लिए डेडलाइन बढ़ा दी है और पहले इसके लिए आखिरी तारीख 29 फरवरी दे रखी थी, पर अब इसको बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया है
फाइनेंशियल ईयर
अगर आप 31 मार्च के बाद निवेश करते हैं तो उसका फायदा आपको FY 2024-25 के लिए मिलेगा। इसलिए इन स्कींमों में आप इस डेडलाइन से पहले ही निवेश कर लें।