Train Refund Rules: कई बार ऐसा होता है कि यात्री किसी कारणवश समय पर स्टेशन नहीं पहुंच पाते और उनकी ट्रेन छूट जाती है। ऐसे में ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि क्या अब टिकट का पैसा वापस मिलेगा या नहीं। भारतीय रेलवे ने इस स्थिति के लिए स्पष्ट नियम बनाए हैं। आइए जानते हैं कि ट्रेन छूट जाने की स्थिति में रिफंड कैसे और कब मिल सकता है।
कन्फर्म टिकट वालों के लिए नियम (Train Refund Rules)
अगर आपका टिकट कन्फर्म है और ट्रेन छूट जाती है, तो रेलवे किसी भी तरह का रिफंड नहीं देता। क्योंकि रेलवे के नियमों के अनुसार, कन्फर्म टिकट वाले यात्री को अपनी सीट ट्रेन प्रस्थान से पहले ही आरक्षित कर दी जाती है। यदि यात्री ट्रेन नहीं पकड़ पाता, तो सीट खाली रहने पर भी पैसे वापस नहीं मिलते।
RAC और वेटिंग टिकट पर क्या होता है
अगर आपका टिकट RAC (Reservation Against Cancellation) या वेटिंग लिस्ट में है, तो रिफंड के नियम अलग हैं।यदि आपने ट्रेन छूटने से पहले टिकट कैंसिल कर दिया है, तो रेलवे तय चार्ज काटकर शेष राशि वापस करता है।लेकिन अगर ट्रेन निकल जाने के बाद कैंसिल किया जाता है, तो यह “नो रिफंड” की श्रेणी में आता है।
ई-टिकट (IRCTC से बुक) के मामले में
यदि आपने टिकट IRCTC वेबसाइट या ऐप से बुक किया है और ट्रेन छूट गई है, तो टिकट अपने आप “TDR (Ticket Deposit Receipt)” के माध्यम से कैंसिल नहीं होता।रिफंड पाने के लिए यात्री को ट्रेन छूटने के 4 घंटे के भीतर TDR फाइल करना होता है। रेलवे द्वारा मामला जांचने के बाद, पात्र होने पर कुछ राशि रिफंड के रूप में दी जाती है।
जनरल टिकट वालों के लिए नियम
जनरल टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों को ट्रेन छूटने की स्थिति में कोई रिफंड नहीं मिलता। क्योंकि जनरल टिकट सिर्फ उसी दिन और उसी ट्रेन के लिए मान्य होता है।
स्पेशल केस में मिल सकता है रिफंड
अगर ट्रेन रद्द हो जाती है या 3 घंटे से ज्यादा लेट है, तो यात्री पूरा रिफंड पाने के हकदार होते हैं। ऐसे मामलों में टिकट काउंटर या IRCTC से रिफंड प्राप्त किया जा सकता है।
अगर आपकी ट्रेन छूट जाती है तो अधिकांश मामलों में रिफंड नहीं मिलता। हालांकि, कुछ विशेष परिस्थितियों में जैसे ट्रेन रद्द होने या ज्यादा देरी होने पर पूरा पैसा वापस मिल सकता है। इसलिए टिकट बुक करते समय रेलवे के रिफंड नियमों को ध्यान से पढ़ें और समय पर स्टेशन पहुंचने की कोशिश करें।
तमाम खबरों के लिए हमें Facebook पर लाइक करें Google News, Twitter और YouTube पर फॉलो करें।Vidhan News पर विस्तार से पढ़ें ताजा–तरीन खबर।

