Unified Pension Scheme: 1 तारीख से केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम ( Unified Pension Scheme Update ) को लागू कर दिया है। केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से गारंटीड पेंशन स्कीम ( guaranteed pension scheme) की मांग कर रहे थे जिसके बाद सरकार ने यूपीएस (UPS) का ऐलान किया था। 1 अप्रैल से कर्मचारियों को एनपीएस (NPS) से यूपीएस में स्विच करने का ऑप्शन भी दे दिया गया है। इसके लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा। तो आईए जानते हैं क्या है इससे जुड़े नियम…
जानिए कैसे करें एनपीएस से यूपीएस में स्विच (Unified Pension Scheme)
आप अगर एनपीएस ( National pension system) से यूपीएस ( unified pension scheme ) में स्विच करना चाहते हैं तो यूपीएस माइग्रेशन पेज पर आपको जाना होगा। यहां आपको ‘ migraine to UPS’ का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको सबसे पहले www.npscra.nsdl.co.in/ups.php पर क्लिक करना होगा और वहां आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। एक आपको यूपीएस में रजिस्टर करने का ऑप्शन और दूसरा यूपीएस में माइग्रेट करने का ऑप्शन। अब आपको माइग्रेट ऑप्शन में जाना होगा और वहां मांगी गई सभी जानकारी को सावधानी पूर्वक भरना होगा।सभी जानकारी देने के बाद आप यूपीएस में आसानी से माइग्रेट कर पाएंगे।
यूपीएससी एनपीएस का ऑप्शन दोबारा बदलने का नहीं मिलेगा मौका
एनपीएस से यूपीएस में जाने के लिए आपको कुछ नियमों का पालन भी करना होगा। आप अगर एक बार यूपीएस में एंट्री कर गए तो दोबारा एनपीएस में जाने का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा।
UPS में स्विच होने के कई फायदे भी आपको मिलेंगे। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर्गत कम से कम 25 साल तक नौकरी करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट से ठीक 12 महीने पहले औसत बेसिक सैलरी का 50% मिलेगा।
₹10000 की पेंशन
UPS में सरकारी कर्मचारियों को हर महीने कम से कम ₹10000 पेंशन देने का वादा किया गया है। हालांकि ₹10000 पेंशन तभी मिलेगा जब कर्मचारी काम से कम 10 साल तक नौकरी किया हो और अपनी बेसिक सैलरी का 10% फंड कंट्रीब्यूट करता हो और उतना ही सरकार भी कंट्रीब्यूट करेगी इसके बाद कर्मचारियों को ₹10000 हर महीने पेंशन के रूप में मिलेगा। अगर कर्मचारी 25 सालों तक नौकरी करता है तो उसे सैलरी का 50% तक पेंशन मिलेगा।
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