UPI New Rule: जरूरी खबर! अब इन नंबरों पर नहीं कर पाएंगे UPI पेमेंट, NPCI ने लागू किया नया नियम

UPI New Rule: भारत में साइबर फ्रॉड (Cyber Fraud) की घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ गई है। फ्रॉड की घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब संदिग्ध नंबरों पर यूपीआई पेमेंट नहीं किया जा सकेगा। ऐसे नंबर अपने आप ब्लॉक हो जाएंगे।

UPI New Rule: आप अगर Paytm, PhonePe, Google Pay आदि का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। NPCI के द्वारा एक नया नियम लागू किया जाएगा। अब रिस्की नंबरों पर  यूपीआई पेमेंट नहीं किया जा सकेगा।

जानिए क्यों लिया गया है यह फैसला (UPI New Rule)

भारत में साइबर फ्रॉड (Cyber Fraud) की घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ गई है। फ्रॉड की घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब संदिग्ध नंबरों पर यूपीआई पेमेंट नहीं किया जा सकेगा। ऐसे नंबर अपने आप ब्लॉक हो जाएंगे।

सरकार के इस नए सिस्टम के अंतर्गत अब कुछ मोबाइल नंबरों को फ्रॉड रिस्क के आधार पर Medium ,High या Very High Category में डाला जाएगा। ऐसे नंबरों पर सरकारी यूपीआई रोक देगी।

इन नंबरों पर पड़ेगा इसका सबसे ज्यादा असर

अगर किसी नंबर पर लगातार फ्रॉड की शिकायत आ रही है और उसे नंबर के खिलाफ साइबर क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज है तो उसे नंबर को ब्लॉक कर दिया जाएगा और ऐसे नंबरों पर यूपीआई पेमेंट नहीं हो पाएगा।

अगर किसी नंबर पर बार-बार ओटीपी या यूपीआई पिन फेल होता है तो उसे नंबर पर भी यूपीआई ट्रांजैक्शन ( upi transaction news )  ब्लॉक हो जाएगा। लगातार बढ़ते फ्रॉड की घटनाओं की वजह से सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। डिजिटल फ्रॉड को अब रोक दिया जाएगा। आपको बता दे कि भारत में यूपीआई के जरिए काफी ज्यादा फ्रॉड होने लगा है।  रोजाना शिकायत आने के बाद अब NPCI अपने सख्त कदम उठाया है।

आप अगर बार-बार UPI पेमेंट ( upi payment update )  कर रहे हैं और लगातार ‘ transaction under review’ या ‘ could not process’ के मैसेज आ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आप हेल्पलाइन नंबर से संपर्क कर सकते हैं। NPCI को आप इसकी शिकायत कर सकते हैं।

क्या करें अगर आपका UPI काम नहीं कर रहा?

  1. UPI ऐप से लॉगआउट करें और दोबारा लॉगिन करें.
  2. KYC और बैंक डिटेल्स को अपडेट करें.
  3. उसी डिवाइस में SIM रखें जिसमें ऐप इंस्टॉल किया है.
  4. फिर भी दिक्कत रहे तो अपने बैंक की हेल्पलाइन या नोडल अधिकारी से संपर्क करें.
  5. NPCI में शिकायत दर्ज करें.

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