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Cheque Signature Rules: चेक के पीछे साइन कब करें और कब नहीं, जाने चेक के सभी नियम

Cheque Signature Rules: आज हम आपको चेक के पीछे साइन करने के कुछ खास नियमों के बारे में बताएंगे, साथ में ही बताएंगे कि आपको कब और कब नहीं साइन करने होते है, आइए जानते हैं...

Cheque Signature Rules: आजकल कई वित्तीय लेनदेन के लिए हम चेक को यूज करना होता है। चेक भरते समय हमें कई बातों का खास ध्यान रखना होता है क्योंकि एक छोटी सी गलती हमारा चेक बाउंस हो सकता है और हम पर फाइन भी लग सकता है। चेक को भरते समय हमें कई सावधानियों को खास ध्यान रखना होता है और हमें इसके लिए काफी सतर्क भी रहना चाहिए। चेक भरने के नियमों में एक बात ये भी ध्यान रखने की होती है कि हम कब चेक के
पीछे साइन करें और कब नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं कि आखिर हम चेक के पीछे क्यों साइन करते हैं?

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Cheque Signature Rules: चेक ना हो बाउंस

वित्तीय लेनदेन में हमें कई ऑप्शन मिले होते है, एटीएम से लेकर, नेट बैंकिंग या फिर चेक और इनके जरिए हम अपने कई लेनदेन को निपटाते हैं। इसलिए हमें वित्तीय लेनदेन के समय कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आप आप चेक से पेमेंट करते हैं तो आपको काफी चौकन्ना रहना चाहिए और चेक बाउंस ना हो इस बात का पूरा ध्यान भी रखना चाहिए। अगर ज्यादा चेक बाउंस होता है तो आप जेल भी जा सकते हैं।

Cheque Signature Rules: चेक के पीछे इसलिए होता है साइन

चेक के पीछे साइन सिर्फ उनके पीछे किया जाता है, जो बियरर्स चेक होते हैं। बियरर्स चेक वे चेक होते हैं जो आप जाकर बैंक में जमा करवाते हैं और दूसरी बात किसी भी व्यक्ति का नाम इस चेक में नहीं होता है। लेकिन इसके अलावा ऑर्डर चेक पर आपको चेक के पीछे साइन करना नहीं होता है इस बात को आपको खास ध्यान रखने की जरूरत होती है। ऑर्डर चेक के बारे में जानें तो ये वो चेक होता है जिसमें आप किसी व्यक्ति को पैसे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। ऑर्डर
चेक में सभी वित्तीय लेनदेन का ध्यान रखा जाता है।

बियरर्स चेक पर इसलिए करते हैं साइन

बियरर्स चेक चोरी का चेक तो नहीं है यही कारण होता है कि इस चेक का काफी ध्यान रखा जाता है और अगर गलती से ऐसे चेक को बैंक ले लेता है तो ऐसे में बैंक के खिलाफ कार्यवाही होती है। इसी कारण बैंक चेक के पीछे साइन करवाता है। इस से यह सुनिश्चित हो जाता है कि बैंक ने पैसे ट्रांसफर कर दिया है। अगर कोई गलत व्यक्ति को ट्रांसफर हो जाता है तो उसमें बैंक की कोई गलती नहीं है।

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