
Bharti & Hrash Drug Case: मुंबई में विशेष एनडीपीएस एक्ट कोर्ट ने ड्रग मामले में कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया की जमानत रद्द करने की मांग वाली नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की याचिका खारिज कर दी है।
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क्या है पूरा मामला
Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act के तहत मामलों के विशेष न्यायाधीश वी वी पाटिल ने योग्यता की कमी के लिए पिछले सप्ताह याचिका खारिज कर दी, लेकिन विस्तृत आदेश मंगलवार को उपलब्ध हो गया।
कथित तौर पर उनके घर में 86.5 ग्राम गांजा पाए जाने के बाद कपल को नवंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था। एक मजिस्ट्रेट की अदालत ने उन्हें 15,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी। बाद में उसी वर्ष दिसंबर में, एनसीबी ने विशेष एनडीपीएस अदालत से इस आधार पर जमानत रद्द करने की मांग की कि अभियोजन पक्ष को कोई सुनवाई नहीं दी गई थी।
अदालत ने, हालांकि, पिछले हफ्ते अपने आदेश में कहा कि ऐसा कोई आरोप नहीं है कि कपल ने न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप किया या उनकी जमानत शर्तो का उल्लंघन किया।
इसलिए, जमानत रद्द करने के लिए कोई आधार नहीं बनाया गया है, न्यायाधीश ने कहा। जांचकर्ताओं के अनुसार, भारती सिंह का नाम एक ड्रग पेडलर से पूछताछ के दौरान सामने आया, जब एनसीबी जून 2020 में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड में कथित तौर पर ड्रग्स के इस्तेमाल की जांच कर रही थी।
भारती और हर्ष के खिलाफ 200 पन्नो की चार्जशीट
पिछले साल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया के खिलाफ 200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। नवंबर 2020 में उनकी जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के बाद एक विशेष एनडीपीएस अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी। एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए, एनसीबी ने बॉलीवुड में कथित नशीली दवाओं के उपयोग की अपनी जांच के तहत भारती के कार्यालय और आवास की तलाशी ली थी।
भारती और हर्ष पॉपुलर सेलेब्रिटी कपल हैं। उन्होंने एक साथ कई रियलिटी शो होस्ट किए हैं। भारती वर्तमान में सिंगिंग रियलिटी शो, सा रे गा मा पा लिटिल चैंप्स 2022 की होस्ट हैं। भारती और हर्ष दोनों इससे पहले एक अन्य शो हुनरबाज: देश की शान में होस्ट थे। उन्होंने पिछले साल अपने पहले बच्चे, एक बेबी बॉय का स्वागत किया।
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