Bollywood News In Hindi: शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) के खिलाफ साल 2013 में दिए गए एक इंटरव्यू में ‘भंगी’ शब्द के इस्तेमाल के कारण विवाद खड़ा हो गया था। इस शब्द को लेकर शिल्पा को न केवल आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, बल्कि पुलिस और कोर्ट केस का भी सामना करना पड़ा। 2017 में इस मामले को लेकर चूरू के कोतवाली थाने में एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें सलमान खान का नाम भी शामिल था। हालाँकि, अब इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने शिल्पा शेट्टी को बड़ी राहत दी है और एफआईआर को रद्द कर दिया है।
क्या है हाईकोर्ट का फैसला?
राजस्थान हाईकोर्ट ने Shilpa Shetty के खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त (रद्द) कर दिया है। हाईकोर्ट के जस्टिस अरुण मोंगा ने अपने फैसले में कहा कि बिना उचित जांच और सेक्शन के एससी/एसटी एक्ट में एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती है। जस्टिस मोंगा ने यह भी स्पष्ट किया कि ‘भंगी’ शब्द जाति या जातिसूचक नहीं है, बल्कि यह एक स्लर है जो किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को संबोधित करते हुए कहा गया था।
‘भंगी’ शब्द पर विवाद और Shilpa Shetty का माफी
Shilpa Shetty और Salman Khan के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत 22 दिसंबर 2017 को चूरू के कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया था। यह मामला वाल्मीकि समाज के अशोक पंवार द्वारा दर्ज कराया गया था। उनका कहना था कि 2013 में एक टीवी इंटरव्यू के दौरान शिल्पा और सलमान ने ‘भंगी’ शब्द का इस्तेमाल किया था, जिससे वाल्मीकि समाज की भावना आहत हुई थी। इस विवाद के बाद शिल्पा ने सोशल मीडिया पर माफी भी मांगी थी
2017 में एफआईआर और इसकी जांच
एफआईआर दर्ज होने के बाद, 18 जनवरी 2018 को जांच अधिकारी ने मामले में नोटिस जारी किया था। हालांकि, हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह मामला अब समाप्त हो गया है और Shilpa को राहत मिली है।
इस फैसले ने शिल्पा शेट्टी के लिए एक बड़ी राहत दी है और अब यह मामला कानूनी तौर पर समाप्त हो गया है।
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