Wrestlers vs Brij Bhushan : ब्रज भूषण ने की महिला पत्रकार से बदसलूकी, पत्रकार का माइक तोड़ा

Wrestlers vs Brij Bhushan : भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व अध्यक्ष बृज भूषण ने मंगलवार को एक महिला पत्रकार का माइक्रोफोन तोड़ दिया। दिल्ली एयरपोर्ट पर महिला पत्रकार बृजभूषण से पूछताछ कर रही थी। बृजभूषण किसी भी सवाल का सही जवाब नहीं दे पाए।बृजभूषण ने कार में बैठे-बैठे ही दरवाजा मजबूती से बंद कर लिया। उस वक्त माइक और महिला पत्रकार का हाथ अंदर था।
नतीजतन, माइक्रोफोन जमीन पर गिर गया और बृजभूषण के सुरक्षा गार्डों ने महिला पत्रकार का हाथ जबरन खींच लिया।
यहां देखें वीडियोhttps://twitter.com/VividhaOfficial/status/1678752183964307456?s=20
इस बीच दिल्ली पुलिस की ओर से बृजभूषण की चार्जशीट में चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक, छह पहलवानों की शिकायतों की जांच के शुरुआती निष्कर्षों के आधार पर डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है। यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने जैसे अपराधों के लिए सिंह को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए और दंडित किया जाना चाहिए। बृजभूषण के खिलाफ गवाही देने वाले कुल 17 गवाहों ने छेड़छाड़ की पुष्टि की है। पहलवानों के पति या परिवार के सदस्य पाँच गवाह होते हैं।
मीडिया में आई खबरों के मुताबिक, 13 जून को दायर आरोपपत्र में धारा 506 (आपराधिक धमकी), 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना), 354ए (यौन उत्पीड़न) और 354डी (पीछा करना) लगाई गई है। यह भी कहा कि बृजभूषण की ओर से उत्पीड़न का मामला चलता रहा।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृज भूषण और सचिव विनोद तोमर को 18 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।बृजभूषण ने कहा कि वह इस मुद्दे पर अदालत में उपस्थित होंगे। वह अदालत में पेश होने से छुट्टी नहीं चाहता।

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5 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई

आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की ओर से 15 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। प्रतिवादियों में बृज भूषण के अलावा डब्ल्यूएफआई के सहायक सचिव विनोद तोमर का नाम भी शामिल है। मजिस्ट्रेट के सामने पहलवानों की गवाही को आरोप पत्र में एक प्रमुख सहायक कारक के रूप में उद्धृत किया गया है।
बृजभूषण पर करीब 7 गवाहों ने आरोप लगाया है। यौन शोषण के स्थल पर उसकी मौजूदगी के सबूत भी मिले, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चार्जशीट को एमपी-एमएलए कोर्ट में भेज दिया था।

 

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