Bank Locker Rules: चोरी के दर से अक्सर लोग अपने कीमती चीजों को बैंक लॉकर में रखते हैं। इसके लिए बैंक ग्राहकों से कुछ चार्ज लेता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बैंक लॉकर से सामान गायब हो जाता है ऐसे में परेशानियां बढ़ने लगती है। अगर बैंक लॉकर से आपका सामान चोरी हो जाता है तो इस कंडीशन में कौन मुआवजा देगा। आईए जानते हैं क्या कहता है सरकारी नियम…
बैंक लॉकर से सामान गायब हो जाए तो कितना मिलेगा मुआवजा ( Bank Locker Rules )
जब भी कोई बैंक लॉकर में सामान रखता है तो बैंकों के द्वारा सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने लाकर को लेकर कई नियम बनाया है जिसका पालन करना हर बैंक के लिए जरूरी होता है। अगर सिक्योरिटी का इंतजाम बैंक नहीं करता है तो रिजर्व बैंक आफ इंडिया बैंकों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेता है। कई बार सिक्योरिटी के बावजूद भी बैंकों से सामान गायब हो जाता है।
आरबीआई का नियम कहता है कि अगर बाढ़ भूकंप या प्राकृतिक आपदाओं की वजह से बैंक में रखे गए सामान का नुकसान होता है तो इस कंडीशन में बैंक के द्वारा भरपाई नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर बिल्डिंग गिरने की वजह से या आग लगनें चोरी के वजह से सामान को नुकसान पहुंचता है तो यह बैंक के लापरवाही मानी जाती है और ऐसे में ग्राहक को बैंकों के द्वारा मुआवजा दिया जाता है।
जानिए कितना मिलता है मुआवजा
लॉकर में रखी गई वस्तुओं को अगर किसी कारण से नुकसान होता है तो बैंक मुआवजा देता है लेकिन यह मुआवजा सीमित होता है। आपको बैंक लॉकर में मौजूद सालाना किराए के 100 गुना मुआवजा दिया जाएगा। इसका साफ मतलब है कि अगर ₹2000 आप सालाना देते हैं तो आपको ₹200000 हार जाना मिलेगा चाहे आपका सामान कितना भी कीमती हो। जब भी आप लाकर ले तो आरबीआई के द्वारा बनाए गए गाइडलाइन का पालन जरूर करें।