Supreme Court का बड़ा फैसला! आजाद किए जाएंगे पकड़े गए सभी कुत्ते, फीडिंग प्वाइंट पर ही खिला सकेंगे खाना, कानून तोड़ने पर होगा एक्शन

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने सभी पकड़े गए कुत्तों को वापस छोड़ने का आदेश दिया है। जो कुत्ते खतरनाक है केवल उन्हें ही पकड़ा जा सकता है बाकी कुत्तों को हर हाल में छोड़ना होगा।

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से जुड़ी समस्याओं पर विचार करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने आदेश दिया है कि अत्यधिक आक्रामक या रेबीज से संक्रमित कुत्तों को सुरक्षित डॉग शेल्टर में रखा जाए, जबकि अन्य कुत्तों को उनके मूल स्थान यानी सड़कों पर वापस छोड़ दिया जाए। इस निर्णय का उद्देश्य समाज में संतुलन बनाए रखते हुए लोगों की सुरक्षा और कुत्तों के प्रति संवेदनशीलता को सुनिश्चित करना है।

अदालत ने नगर निगमों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि खतरनाक कुत्तों की पहचान कर उन्हें शेल्टर में ले जाया जाए। साथ ही, इन कुत्तों का नसबंदी और टीकाकरण करना अनिवार्य है ताकि रेबीज जैसी बीमारियों का खतरा कम किया जा सके। यह कदम न केवल लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि कुत्तों के स्वास्थ्य और देखभाल को भी प्राथमिकता देगा।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था आवारा कुत्तों को पकड़ने या उनकी व्यवस्था में बाधा डालता है, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने कुत्तों के लिए सुरक्षित आश्रय स्थलों की व्यवस्था करने और उनकी देखभाल के लिए पर्याप्त स्टाफ नियुक्त करने का भी निर्देश दिया है।

 पकड़े गए कुत्तों को वापस छोड़ने का आदेश जारी (Supreme Court)

यह आदेश विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमले और रेबीज के मामलों को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को सीसीटीवी निगरानी और हेल्पलाइन स्थापित करने का निर्देश दिया है ताकि कुत्तों के काटने की घटनाओं को तुरंत रिपोर्ट किया जा सके और आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

यह फैसला आवारा कुत्तों के प्रति समाज में संवेदनशीलता बनाए रखते हुए, उनकी देखभाल और सुरक्षा के साथ-साथ जनता के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देता है।

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