PAN Aadhaar Linking : ऐसे लोगों को पैन से आधार लिंक करने की जरूरत नहीं, जाने इससे जुड़ी तमाम जानकारी

PAN Aadhaar Linking : पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून है। यहां हम बताने जा रहे हैं कि कैसे आप अपने पैन-आधार को लिंक कर सकते हैं।

PAN Aadhaar Linking : वित्त मंत्रालय ने पैन कार्ड (PAN Card) यानी स्थायी खाता संख्या कार्ड (Aadhaar Card) को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप 30 जून तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराते हैं। ऐसे में आपको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

दरअसल सरकार पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा कई बार बढ़ा चुकी है। लेकिन इसबार इसकी आखरी तारीख 30 जून 2023 है। यदि दिए गए तय समय सीमा में आप ने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया तो वो अमान्य हो जाएगा। साथ ही 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगेगा। हालांकि सरकार ने कुछ लोगों को छुट देने का भी ऐलान किया है। उनके लिए आधार और पैन को आपस में लिंक करने की जरूरी नहीं है।

पैन धारकों के लिए अच्छी और जरूरी खबर है। सरकार ने जहां पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। वहीं सरकार ने इसमें कई लोगों को छुट भी देने का ऐलान किया है।

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PAN Aadhaar Link : ऐसे लोगों को पैन से आधार लिंक करने की जरूरत नहीं

  • अनिवासी भारतीय, 80 साल से अधिक आयु के नागरिकों के साथ-साथ असम, मेघालय और जम्मू और कश्मीर के निवासियों को अपने आधार को पैन कार्ड से जोड़ने की जरूरत नहीं है। ये लोग छूट की श्रेणी में आते हैं।
  • केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से मई 2017 में जारी एक अधिसूचना में बताया गया है कि ‘छूट श्रेणी’ में कौन आते हैं।
    असम, मेघालय और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लोग।
  • आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार अप्रवासी (नॉन-रेजिडेंट)।
  • अस्सी साल या फिर उससे अधिक उम्र के लोग।
  • जो भारत के नागरिक नहीं हैं।
  • ऊपर दिए गए लोगों के लिए आधार से पैन को जोड़ने की जरूरत नहीं है।

PAN Card Aadhar Card Linking

PAN Aadhaar Link: बेहद ही आसान है पैन से आधार को लिंक करना

PAN Aadhaar Link: पैन को आधार से लिंक कराने की तारीख नजदीक आते जा रही है। अगर आपने अबतक अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ा है तो जल्द से जल्द इस काम को पूरा कर लें। सरकार ने पैन और आधार को आपस में जोड़ना अनिवार्य कर दिया है।

इसकी आखिरी तारीख 30 जून है। इसके बाद पेन निष्क्रिय हो जाएगा। साथ ही आपको 10,000 रुपये का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। पैन को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया बेहद ही आसान है और आप खुद महज चार से पांच मिनट में अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं।

  • पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए आपको आयकर विभाग की वेबसाइट incometax.gov.in पर जाना होगा।
  • Link Aadhaar ऑप्शनपर क्लिक करें।
  • इसके बाद सबसे ऊपर लाल रंग में Click Here लिखा मिलेगा। यहां क्लिक करके आपको अपने पैन और आधार के लिंक का स्टेटस क्लिक करके देख सकते हैं।
  • अगर पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो आप Click Here के नीचे दिए बॉक्स में पैन, आधार नंबर, अपना नाम और दिया हुआ कैप्चा भर दें।
  • इसके बाद  Link Aadhar वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • अब आपका पैन और आधार आपस में लिंक हो जाएगा। अगर कोई परेशानी आती है तो वह भी वहीं पता चल जाएगा।

PAN Aadhar Card Link

PAN Aadhaar Link : ऐसे जाने आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं ?

PAN Aadhaar Link Status: 1000 रुपये विलंब शुल्क के साथ पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने की आखिरी तारीख 30 जून है। इसके बाद आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा और उसके बाद इसके इस्तेमाल करने पर सरकार कारवाईकर सकती है। पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक है या नहीं, इसे आयकर विभाग की ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाकर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।

  • यहां आप  ‘लिंक आधार स्टेटस’ वाले विकल्प पर क्लिक करें।
  • यहां एक नई विंडो खुल जाएगी। यहां आप अपने पैन और आधार कार्ड का नंबर दर्ज करें।
  • सभी जानकारियां भरने के बाद आपको ‘View Link Aadhaar Status’ वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • इसके तुरंत बाद आपके स्क्रीन पर पैन कार्ड और आधार कार्ड के लिंक का स्टेटस आ जाएगा।
  • जहां आप जान सकते हैं कि ये लिंक है या नहीं और अगर ये लिंक नहीं है तो आप इसे यहां कर भी सकते हैं, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत न हो।
  • अगर आप 30 जून 2023 तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते या फिर करवातें हैं तो आप आईटीआर नहीं भर पाएंगे। साथ ही कई अन्य सुविधाओं से भी वंचित रह सकते हैं।

PAN Card Aadhar Card Link Photo

PAN Aadhaar Link Status SMS: ऐसे जाने आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं ?

PAN Aadhaar Link Status SMS : फाइन के साथ पैन (PAN Card) को आधार (Aadhaar Card) से लिंक करने की आखिरी तारीख 30.05.2023 है। इसके बाद जिन लोगों ने पैन को आधार से नहीं लिंक नहीं कराया उनका पैन 01.07.2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे।

आपका पैन और आधार कार्ड आपस में लिंक है या नहीं, इसे आयकर विभाग की ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाकर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया में नहीं जाना चाहते हैं तो आप एक एसएमएस (SMS) से भी इसका स्टेटस जान सकते हैं।

  • पैन-आधार लिंक स्टेटस जानने के लिए आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 567678 या फिर 56161 पर SMS भेजना होगा।
  • इसका फॉर्मेट है UIDPAN <12 अंकों का आधार नंबर> <10 अंकों का पैन नंबर।
  • इसके महज चंद मिनट बाद आयकर विभाग की ओर से आपके नंबर वापस एक एसएमएस आएगा।
  • इस SMS से लिखा होगा की आपका आधार पैन से जुड़ा है या नहीं।
  • अगर पैन आधार आपस में लिंक होता है तो एसएमएस संदेश कुछ इस प्रकार होगा- ‘आधार पहले से ही आईटीडी डेटाबेस में पैन (नंबर) से जुड़ा हुआ है। हमारी सेवाओं का उपयोग करने के लिए धन्यवाद।’
  • वहीं जब पैन आधार से लिंक नहीं होता है, तो संदेश कुछ इस प्रकार दिखाई देगा- ‘आईटीडी डेटाबेस में आधार पैन (नंबर) से जुड़ा नहीं है। हमारी सेवाओं का उपयोग करने के लिए धन्यवाद।’
  • अगर आपका पैन और आधार कार्ड आपस में लिंक नहीं तो आप जल्द से जल्द इसे आपस में लिंक दें।
  • अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो भविष्य में आपकी परेशानी बढ़ सकती है।

PAN Card Aadhar Card Link

PAN Aadhaar Linking SMS : एक एसएमएस से ऐसे करें अपने पैन को आधार से लिंक

PAN Aadhaar Linking SMS : अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से अबतक लिंक नहीं करबाया है तो 30 जून तक से काम जरूर करवा लें। इसके बाद Pan Card को डीएक्टीवेट यानी इनऑपरेटिव कर दिया जाएगा। पैन-आधार कार्ड को आपस में जोड़ने की तारीख की उल्टी गिनती चल रही है। डेडलाइन तेजी से नजदीक आ रही है। अगर 30 जून तक 2023 तक आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है।

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सरकार पिछले कई बार पैन और आधार को लिंक करने की डेडलाइन बढ़ा चुकी है। अब पेनाल्टी के साथ इसकी आखिरी तारीख 30 जून तक है। इसके बाद 1 जुलाई 2023 से आपका Pan Card को डीएक्टीवेट कर दिया जाएगा। ऐसे में अगर आप 30 जून तक यह काम कर लेते हैं तो आप अपने पैन कार्ड को बेकार होने से बचा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए अपने पैन और आधार को आपस में लिंक नहीं कराना चाहते हैं तो आप एक महज एक एसएमएस (SMS) के जरिए भी इस काम को पूरा कर सकते हैं।

  • आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजना होगा।
  • इसका फॉर्मेट है UIDPAN<स्पेस><12 नंबरों का आधार कार्ड><स्पेस><10 digit PAN> फिर इसे 567678 या 56161 पर भेज दें।
  • इसके बाद आपका पैन और आधार आपस में लिंक हो जाएगा।
  • अगर पैन-आधार की ऑनलाइन या फिर एसएमएस के जरिए लिंकिंग में समस्या आती है तो आप NSDL और UTITSL के पैन सेवा केंद्रों पर जाकर इसे ऑफलाइन भी करवा सकते हैं।

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