Delhi Crime News: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। स्वरूप नगर में एक 9 वर्षीय मासूम बच्ची को उसके 52 वर्षीय मकान मालिक ने पहले अपहरण कर रेप किया और फिर उसकी हत्या की दी। पुलिस ने संदिग्ध आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसने हत्या कर कथित तौर पर उसके शव को मुनक नहर में फेंक दिया था, जिसे बरामद करने के प्रयास जारी हैं। पुलिस ने बताया कि उनके पास 12 दिसंबर को बच्ची के परिवार से उसके लापता होने के बारे में फोन आया था। उसके माता-पिता मजदूरी करते हैं। वह एक कारखाने में काम करते हैं। पीड़िता अपने छोटे भाई-बहनों के साथ स्वरूप नगर में किराए के मकान में रहती थी।
पुलिस ने मंगलवार (19 दिसंबर) को घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में 9 वर्षीय लड़की को कथित रूप से अगवा कर उसके साथ बलात्कार किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई को बताया, “12 दिसंबर को रात साढ़े 8 बजे हमें 9 वर्षीय लड़की के अपहरण की सूचना मिली। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 363 (अपहरण) के तहत मामला दर्ज किया और 52 वर्षीय आरोपी को पकड़ने के लिए टीम गठित की गईं।”
मजदूर हैं पीड़िता के माता-पिता
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने कहा कि पूछताछ के दौरान आरोपी टालमटोल कर रहा था। वे यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उसने लड़की का गला घोंट दिया था या जीवित रहते हुए उसे नहर में फेंक दिया। पुलिस को अभी तक उसका शव नहीं मिला है और उसकी तलाश के लिए इलाके के कई गोताखोरों को तैनात किया गया है। पुलिस ने बताया कि बच्ची जब घर के बाहर खेल रही थी तो उसे अगवा कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि जांच में सामने आया कि लड़की 12 दिसंबर को दोपहर करीब दो बजे आरोपी की गाड़ी में बैठी थी।
पुलिस अधिकारी ने बताया, “जब लड़की की तलाश की जा रही थी, तो आरोपी एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। उसे 15 दिसंबर को रोहिणी के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस टीम को अस्पताल भेजा गया, लेकिन वह बयान की स्थिति में नहीं था।” पुलिस ने बताया कि आरोपी ने लड़की को अगवा करने, उसके साथ बलात्कार करने और उसकी हत्या करने का जुर्म कुबूल किया है।
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पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने बताया कि उसने शव को मुनक नहर में फेंक दिया था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि लड़की के शव की तलाश के लिए मंगलवार को आरोपी को लाया जाएगा। पुलिस ने कहा कि FIR में IPC की धारा 364 (अपहरण या हत्या के लिए अगवा करना), 302 (हत्या), 201 (सुबूत मिटाना) और पॉक्सो कानून की धारा-6 जोड़ी गई है।
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