GST Rule Change: 1 मई से बदल जाएगा ई-इनवॉयस को लेकर GST का ये नियम, रखना होगा ध्यान

    GST Rule Change: जी एस टी के एक नियम में बदलाव होने जा रहा है, बता दें कि कारोबारियों और कंपनियों के लिए ये खबर बहुत काम की है। सरकार ने 1 मई से जीएसटी से जुड़ा एक नियम को बदल दिया है। कारोबारियों के इनपुट टैक्‍स क्रेडिट पर इस नियम का असर पड़ने जा रहा है। जीएसटीएन के मुताबिक अब अगर आप किसी भी ट्रांजेक्‍शन की ई-इनवॉयस को 7 दिन के भीतर जमा करना अनिवार्य है।

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    नया नियम 1 मई, 2023 से होगा लागू

    गुड्स एंड सर्विस टैक्‍स (GST) को लेकर बड़ा बदलाव आया है। जीएसटी नेटवर्क (GSTN) ट्रांजेक्‍शन सभी के लिए बेहतरीन है। नियमों में बड़े बदलाव को किया गया है और ये नियम 1 मई, 2023 से लागू हो गया है और इसका कारोबारियों पर ये असर होगा
    के लिए इसका पालन करना जरूरी होगा. GSTN ने कहा है कि 1 मई से किसी भी ट्रांजेक्‍शन की रसीद इनवॉयस रजिस्‍ट्रेशन पोर्टल (IRP) पर 7 दिनों के भीतर अपलोड करना जरूरी होगा. जीएसटी कंप्‍लायंस का समय पर पालन कराने के लिए नियमों में बदलाव किया गया है।

    GST Rule Change: इनवॉयस को लेकर है नियम

    GSTN के अनुसार, 100 करोड़ से ज्‍यादा टर्नओवर वाले सभी कारोबारियों के लिए 1 मई से इस नियम का पालन करना सभी के लिए जरूरी कर दिया गया है। नए नियम की बात करें तो इसके चलते 100 करोड़ से ज्‍यादा टर्नओवर वाले कारोबारियों को 7 दिन से GST Rule Change ज्‍यादा पुरानी इनवॉयस को अपलोड नहीं कर पाएंगे। इसका सीधे-सीधे अर्थ है कि 7 दिन से ज्‍यादा पुराने ट्रांजेक्‍शन की रसीद GSTN पर अपलोड नहीं हो पाएगी और इस पर रिटर्न भी क्‍लेम नहीं किया जा सकेगा। यह नियम सिर्फ इनवॉयस को लेकर है

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    GST Rule Change: कारोबारियों को होगा ये नुकसान

    जीएसटी नियम के अनुसार अगर कोई इनवॉयस IRP पर अपलोड नहीं होता है तो कारोबारियों इनपुट टैक्‍स क्रेडिट (ITC) का फायदा नहीं मिल पाएंगा। ITC क्या है चलिये ये बता देते हैं आपको किसी भी उत्‍पाद के कच्‍चे माल और फाइनल GST Rule Change प्रोडक्‍ट के बीच के अंतर को वापस पाने के लिए क्‍लेम के काम आता है। अब की बात करें कंपनियां कभी भी अपना ई-इनवॉयस अपलोड कर सकती हैं, लेकिन नया नियम लागू होने के बाद उनके पास सिर्फ 7 दिन का समय होगा।

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