Aadhaar Update: आधार कार्ड सभी सरकारी और गैर सरकारी कामों में पहली जरूरत है, सरकारी काम हो या गैर सरकारी कोई भी काम इसके बिना पूरा नहीं हो सकता है। आपको अपने इस डाक्युमेंट की जरुरत सबसे पहली हर जगह पड़ती है। बैंक खातों से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनो माध्यमों से लिंक करना बेहद ही आसान काम है।
आधार कार्ड को पेन कार्ड से लिंक करना बहुत जरूरी है। अपने आधार कार्ड को अपने बैंक खाते से बैंक के मोबाइल एप्लिकेशन या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आसानी से ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं, पर इसके बाद सवाल ये उठता है कि आधार पैनकार्ड से लिंक हुआ या नहीं, इसको चेक करने के लिए हम आपको आज बेहतर तरीका बताएंगे, चलिए जानते हैं…
घर पर ही चेक करें आपका पैन-आधार लिंक है या नहीं ( Aadhaar Update )
अब आप घर पर ही पैन-आधार लिंकिंग है या नहीं है अपने फोन में चेक कर सकते हैं, इसके लिए आपको बस कुछ आसान सा काम करना है और ये काम बहुत जल्द ही हो जाता है। लेकिन हमें ये चेक करना आना चाहिए कि आपका पैन और आधार लिंक है या नहीं। पैन-आधार लिंक स्टेटस चेक करने के आज आपको आसान तरीका बताते है सबसे पहले आप आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट http://incometax.gov.in पर जाएं और वहां जाकर आप “लिंक आधार स्टेटस” टैब करें। इसके बाद स्टेटस चेक करने के लिए आपको एक लिंक (https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/link-aadhaar-status) मिलेगा इसपर आप क्लिक करें। इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको आधारकार्ड लिंक हो गया है या नहीं
Aadhar Card Linked Or Not: इंटरनेट बैंकिंग से ऐसे करें लिंक
चलिए बताते है स्टेप वाइज…
स्टेप-1 आप अपने बैंक के इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट पर जाएं।
स्टेप-2 उसके बाद आप अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड को भरें।
स्टेप-3 अब आप “माई एकाउंट” के विकल्प पर जाएं इसके बाद “अपडेट आधार विथ बैंक अकाउंट” पर टैप करें।
स्टेप-4 आधार पंजीकरण के लिए प्रोफाइल पासवर्ड भरकर क्लिक करें।
स्टेप-5 आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जहां आपसे दो बार आधार नंबर भरने के लिए कहा जाएगा।
स्टेप-6 अपना आधार नंबर भरने के बाद “सबमिट” बटन पर क्लिक करें।
स्टेप-7 अब आपको आधार कार्ड लिंक हो जाने का मैसेज प्राप्त होगा।
लिंक कराना जरूरी
पैन और आधार को लिंक करने के लिए सरकारी एजेन्सी कई बार निर्देश देती आई है। आयकर विभाग ने एक ट्वीट किया था, जिसके अनुसार पैन और आधार को लिंक करने की अंतिम तिथि अब दूर नहीं है। आईटी अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैनधारकों को (जो छूट की कैटेगरी में नहीं आते हैं) समय रहते सभी को अपने पैन और आधार को लिंक करना जरूरी कर दिया गया है।
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