Afzal Ansari Disqualified: उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आई है। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के भाई और बहुजन समाज पार्टी से गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी को अपहरण और हत्या के एक मामले में दोषी और सजा सुनाए जाने के बाद लोकसभा से अयोग्य घोषित किया गया है। शनिवार को एमपी-एमएलए कोर्ट गाजीपुर की ओर से उन्हे सजा सुनाई गई थी।
गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाई थी सजा
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, विशेष सुनवाई में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, एमपी/एमएलए कोर्ट गाजीपुर की ओर से दोषी ठहराए जाने के बाद यूपी के गाजीपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा सदस्य अफजल अंसारी सदस्यता से अयोग्य हो गए हैं।
लोकसभा सचिवालय की ओर से बताया गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (ई) के प्रावधानों के संदर्भ में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के साथ उनकी सदस्यता समाप्त की गई है। उनकी सजा की तारीख यानी 29 अप्रैल 2023 से है।
चार साल की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना
जानकारी के मुताबिक एमपी/एमएलए कोर्ट गाजीपुर ने शनिवार को गैंगस्टर से नेता बने अफजाल अंसारी को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या से संबंधित अपहरण और हत्या के मामले में दोषी ठहराया और उन्हें चार साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही अफजल अंसारी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
मुख्तार अंसारी और बसपा सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ शनिवार को गाजीपुर में एमपी-एमएलए कोर्ट की ओर से फैसला सुनाए जाने से पहले परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी।
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